2000 Rupee Note: आरबीआई की तरफ ने 23 मई से 30 सितंबर तक तक बैंकों में 2000 के नोट बदलने या जमा करने के निर्देश दिए हैं. इसे लेकर अलग-अलग बैंकों के क्या नियम हैं? आइए जान लेते हैं.
2000 Rupee Note Exchange Rule: आरबीआई (RBI) के द्वारा 2000 रुपये के नोट बंद करने के बाद 23 मई से इसे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई. इसे लेकर लोगों का बैंकों में आना जाना शुरू हो गया है. आरबीआई ने 23 मई से 30 सितंबर के बीच 2000 रुपये के नोट बैंक जाकर बदलने के निर्देश दिए थे. बैंकों में नोट बदलने को लेकर लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि 2000 रुपये के नोट बदलने को लेकर अलग-अलग बैंकों के क्या नियम हैं.
भारतीय स्टेट बैंक (SBI)
एसबीआई ने बताया है कि लोगों को एसबीआई की किसी भी ब्रांच में एक बार में 20 हजार रुपये तक के 2000 रुपये के नोट को बदलने के लिए किसी भी प्रकार के पहचान पत्र दिखाने या पर्ची भरने की जरूरत नहीं है.
एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank)
23 मई से 30 सितंबर तक ग्राहक अपने एचडीएफसी बैंक खाते में 2000 रुपये के नोट जमा कर सकते हैं. इस बैंक में एक दिन में 20 हजार रुपये तक के 2000 रुपये के नोट बदल सकते हैं.
आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank)
ग्राहक किसी भी आईसीआईसीआई बैंक के ब्रांच या बैंक की कैश डिपॉजिट मशीन में 2000 रुपये के नोट जमा कर सकते हैं. वरिष्ठ नागरिकों आईसीआईसीआई बैंक की डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं. इस बैंक में 2000 रुपये के नोट जमा करने की कोई लिमिट फिक्स नहीं है. इसके साथ ही 30 सितंबर इस प्रक्रिया पर कोई चार्ज नहीं लगेगा.
केनरा बैंक (Canara Bank)
केनरा बैंक में 2000 रुपये का नोट बैंक में जमा करने पर कैश रेमिटेंस पर कोई भी चार्ज नहीं वसूलेगी. बैंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से इस बात की जानकारी दी.
पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank)
पीएनबी (PNB) में 20000 रुपये तक के 2 हजार के नोट बदलने के लिए किसी प्रकार की कोई आईडी प्रूफ नहीं लगेगी. पीएनबी ने नोट बदलने को लेकर अपने सभी ब्रांचों को आधार कार्ड, कोई आधिकारिक डॉक्यूमेंट या किसी भी फॉर्म को नहीं भरवाने को लेकर निर्देश दिए.
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