Tuesday, July 16, 2024
HomeFinanceNew Traffic Rules : UP में ट्रैफिक पुलिस के नए नियम लागू!...

New Traffic Rules : UP में ट्रैफिक पुलिस के नए नियम लागू! बाइक कार चलाने वाले जरूर जाने के नए नियम.. नहीं तो पड़ेगा भारी

Number Plate Rules in UP : हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में आईएनडी पर एक बार कोड होता है, जिसे कैमरे तत्काल स्कैन कर वाहन को ट्रेस कर लेते हैं. इसलिए सभी सरकारी और निजी वाहन चालकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के आदेश दिए गए हैं.

Number Plate Rules in UP :​ यूपी में अब यातायात नियमों का उल्‍लंघन करने वालों की खैर नहीं है. अगर अपनी कार का नंबर प्‍लेट हिन्‍दी में है तो सावधान हो जाइये. ऐसे वाहन चालकों की जेब पर भारी जुर्माना पड़ सकता है. यूपी में गाड़ी चालकों के लिए ट्रैफिक नियम जारी किया गया है. नया ट्रैफिक नियम 21 मार्च से लागू हो गया है. इसके मुताबिक, अगर आपकी गाड़ी में हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्‍लेट नहीं लगा है तो ऐसे में आपको 5 हजार रुपये का चालान देना पड़ सकता है.

अपराधी उठा रहे फायदा 

नए नियमों के मुताबिक, अगर आपकी गाड़ी पर राज्य का नाम और नंबर हिन्‍दी में लिखा है तो इस पर भी चालान कटेगा. दरअसल इसकी वजह यह है कि अत्याधुनिक कैमरों में पड़ा साफ्टवेयर हिन्‍दी के अंक और शब्द को नहीं पढ़ पाता है. ऐसे में रोजाना हजारों की संख्या में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालक चालान से बच जाते हैं. इसका फायदा अपराधी भी उठा रहे हैं. वह भी बड़ी संख्या में हिन्‍दी और गलत नंबर प्लेट लगाकर घूमते हैं.

इसे भी पढे : DA Hike: कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी ! बढ़ गया 4 फीसदी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत, पेंशनर्स को भी होगा फायदा

कैमरे नंबर को स्‍कैन नहीं कर पाते 

बता दें कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में आईएनडी पर एक बार कोड होता है, जिसे कैमरे तत्काल स्कैन कर वाहन को ट्रेस कर लेते हैं. इसलिए सभी सरकारी और निजी वाहन चालकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के आदेश दिए गए हैं. अधिकतर सरकारी वाहनों में हिन्‍दी नंबर प्लेट लगी है. अब हिंदी की नंबर प्लेट किसी वाहन में मिली तो उसका चालान किया जाएगा. एक अप्रैल से इसका सघन अभियान चलेगा.

पहली बार 5 हजार दूसरी बार 10 हजार का जुर्माना 

बताया गया कि हिन्‍दी नंबर प्लेट और साथ ही हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर पांच हजार रुपये का चालान किया जाएगा. पहली बार यह पांच हजार का जुर्माना होगा. इसके बाद अगर दोबारा कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. ऐसे में अगर आप भी अपनी गाड़ी में हिन्‍दी में नंबर प्‍लेट लिखवा रखा है तो तुरंत इसे बदलवा लें, वरना आपको भी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है.

इसे भी पढे : PNB ग्राहकों की हो गई चाँदी! बैंक की ये स्कीम जानकर आप भी हो जाएंगे खुश…यहाँ जाने पूरी डिटेल्स

Bhupendra Pratap
Bhupendra Pratap
Bhupendra Pratap, has 2 years of experience in writing Finance Content, Entertainment news, Cricket and more. He has done BA in English. He loves to Play Sports and read books in free time. In case of any complain or feedback, please contact me @jharkhandbreakingnews@gmail.com
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments