Friday, November 22, 2024
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PPF होल्डर्स के लिए जरूरी अपडेट! अब PPF अकाउंट से जुड़े ये काम करना जरूरी है, नहीं तो…….

PPF Order : केंद्र सरकार ने पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) खाताधारकों के लिए आधार को खाते से लिंक करना जरूरी कर दिया है। इसके लिए डेडलाइन भी जारी कर दी गई है।

नई दिल्ली: बढ़ती ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने और खाताधारकों (account holders) की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) खाताधारकों (account holders) के लिए आधार को खाते से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च, 2023 को इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी किया था। ऐसे में खाताधारक (account holders) आधार और इसकी प्रक्रिया को यहां जान सकते हैं। इसके अलावा आधार लिंक नहीं होने की स्थिति में उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) निवेश योजना उच्च ब्याज देने वाली सबसे लोकप्रिय सरकारी योजनाओं में से एक है। 15 साल की निवेश सीमा वाली इस योजना में सालाना अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। इस रकम पर 7.1 फीसदी की दर से ब्याज लागू है. इस तरह 15 साल तक हर साल 1.5 रुपये जमा होते हैं, जिस पर सालाना ब्याज दर 10,650 रुपये होती है.

पीपीएफ खाताधारकों को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है-(It is mandatory for PPF account holders to link with Aadhaar)

वित्त मंत्रालय ने सभी प्रकार की छोटी बचत योजनाओं और डाकघर योजना के निवेशकों के लिए आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। मंत्रालय के अनुसार, यदि पीपीएफ निवेशक (PPF Investor) ने 31 मार्च, 2023 से पहले खाता खोला है और लेखा कार्यालय में अपना आधार नंबर जमा नहीं किया है, तो उसे 1 अप्रैल, 2023 से छह महीने की अवधि के भीतर आधार जमा करना होगा। छह महीने की अवधि 30 सितंबर 2023 को खत्म होगी। निवेशक आधार के साथ पैन भी जमा करा सकते हैं।

क्या होगा अगर पीपीएफ खाता आधार से लिंक नहीं है-(What if PPF account is not linked with Aadhaar?)

  • वित्त मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक जिस डाकघर में पीपीएफ खाता खोला (PPD Account Open)  गया है और पीपीएफ खाता लिंक (PPF Account Link) नहीं है, अगर उस डाकघर में आधार नंबर जमा नहीं कराया गया तो खाता फ्रीज कर दिया जाएगा. ऐसे में निवेशक को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है जैसे-
  • देय ब्याज की राशि पीपीएफ खाताधारक के खाते में जमा नहीं की जाएगी।
  • निवेशक अपने पीपीएफ खातों में पैसा जमा नहीं कर पाएगा।
  • परिपक्वता राशि निवेशक द्वारा निर्दिष्ट बैंक खाते में स्थानांतरित नहीं की जाएगी।

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Pravesh Maurya
Pravesh Maurya
Pravesh Maurya, has 6 years of experience in writing Finance Content, Entertainment news, Cricket and more. He has done BA in English. He loves to Play Sports and read books in free time. In case of any complain or feedback, please contact me @jharkhandbreakingnews@gmail.com
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