Income Tax Return भारत में जिन लोगों की इनकम टैक्सेबल है उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना भी जरूरी है. हालांकि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. दरअसल, जब भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जाता है तो अलग-अलग फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है.
Income Tax Return Form: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है. लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल भी कर रहे हैं. वहीं भारत में जिन लोगों की इनकम टैक्सेबल है उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना भी जरूरी है. हालांकि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. दरअसल, जब भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जाता है तो अलग-अलग फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है. इन फॉर्म के मुताबिक की इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना चाहिए. आइए जानते हैं इनके बारे में…
कुल मिलाकर एक टैक्सपेयर के लिए अपना टैक्स दाखिल करने के लिए लगभग 9 प्रकार के आईटीआर फॉर्म उपलब्ध हैं. हालांकि, भारत में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार रिटर्न दाखिल करते समय व्यक्तियों के जरिए केवल निम्नलिखित फॉर्म पर ध्यान दिया जाना चाहिए-
- आईटीआर-1
- आईटीआर 2
- आईटीआर-2ए
- आईटीआर 3
- आईटीआर 4
- आईटीआर 4 एस
- निम्नलिखित आयकर रिटर्न फॉर्म केवल कंपनियों और फर्मों के लिए लागू होते हैं:
- आईटीआर -5
- आईटीआर -6
- आईटीआर-7
इसे सहज फॉर्म के रूप में भी जाना जाता है, यह आयकर रिटर्न फॉर्म केवल एक व्यक्तिगत टैक्सपेयर के जरिए दायर किया जाता है. टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी कोई अन्य निर्धारिती, अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए इस फॉर्म का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं है. यह फॉर्म निम्नलिखित लोगों के लिए लागू है-
- – एक व्यक्ति जो वेतन के माध्यम से या पेंशन जैसे अन्य माध्यमों से अपनी आय अर्जित करता है.
- – एक व्यक्ति जो एक ही आवास संपत्ति से अपनी आजीविका कमाता है.
- -एक व्यक्ति जिसकी किसी अन्य व्यवसाय से कोई आय नहीं है या जिसकी किसी संपत्ति की बिक्री से कोई आय नहीं है, अर्थात पूंजीगत लाभ
- – ऐसे व्यक्ति जिनके पास भारत के अलावा अन्य देशों में कोई संपत्ति या संपत्ति नहीं है.
- – एक व्यक्ति जिसके पास भारत के बाहर किसी भी देश से आय का कोई स्रोत नहीं है.
- – एक व्यक्ति जिसकी कृषि से आय 5000 रुपये से कम है.
- – एक व्यक्ति जिसकी आय का स्रोत विभिन्न निवेशों या स्रोतों जैसे निवेश, योजनाओं या सावधि जमा आदि से है.
- – ऐसे व्यक्ति जिन्होंने लॉटरी, घुड़दौड़ आदि जैसे किसी अप्रत्याशित आय से आय अर्जित नहीं की है.
- – वे लोग जो अपने जीवनसाथी या कम उम्र के बच्चे की आय को अपने स्वयं के साथ संचित करना चाहते हैं, जब तक कि आय को ऊपर उल्लिखित मानदंडों के अनुसार जोड़ा जाना है.
आईटीआर-2ए-(ITR-2A)
आकलन वर्ष 2015-16 में पेश किया गया आईटीआर-2ए फॉर्म एक नया इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है. इस फॉर्म का उपयोग हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) या एक व्यक्तिगत करदाता द्वारा किया जा सकता है. ITR-2A फॉर्म निम्नलिखित लोगों के लिए लागू होता है:
- – वे लोग जिनकी आय का स्रोत वेतन या पेंशन जैसे माध्यमों से है.
- – जो लोग एक से अधिक हाउसिंग प्रॉपर्टी से आय भी अर्जित कर रहे हैं.
- – एक व्यक्ति जिसकी किसी अन्य व्यवसाय से कोई आय नहीं है या जिसकी किसी संपत्ति की बिक्री से कोई आय नहीं है, अर्थात पूंजीगत लाभ.
- – वे लोग जो विभिन्न निवेशों या स्रोतों जैसे सावधि जमा, निवेश, शेयर आदि से आय अर्जित करते हैं.
- – एक व्यक्ति जिसके पास भारत के अलावा अन्य देशों में कोई संपत्ति या संपत्ति नहीं है.
- – एक व्यक्ति जिसके पास भारत के बाहर किसी भी देश से आय का स्रोत नहीं है.
- – एक व्यक्ति जिसकी कृषि से आय 5,000 रुपये से कम है.
- – ऐसे व्यक्ति जिन्होंने लॉटरी या घुड़दौड़ जैसे किसी आकस्मिक लाभ से आय अर्जित नहीं की है.
आईटीआर 2-(ITR 2)
ITR-2 फॉर्म एक प्रकार का ITR फॉर्म है जो आम तौर पर उन व्यक्तियों के जरिए उपयोग किया जाता है जिन्होंने संपत्ति या संपत्ति की बिक्री के माध्यम से आय अर्जित की है. साथ ही, यह फॉर्म उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है जो भारत के बाहर के देशों से आय अर्जित करते हैं. ज्यादातर मामलों में, व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) अपना आईटी रिटर्न दाखिल करने के लिए इस फॉर्म का लाभ उठा सकते हैं.
आईटीआर 3-(ITR 3)
ITR-3 फॉर्म एक व्यक्तिगत करदाता या एक हिंदू अविभाजित परिवार के लिए उपयोगी है, जो पूरी तरह से एक फर्म में भागीदार के रूप में काम करते हैं, लेकिन जो फर्म के तहत कोई व्यवसाय नहीं करते हैं. यह उन व्यक्तियों पर भी लागू होता है जो फर्म के जरिए संचालित व्यवसाय से कोई आय अर्जित नहीं करते हैं. यह फॉर्म आमतौर पर उन करदाताओं के जरिए दायर किया जाता है जिनकी व्यवसाय से अर्जित कर योग्य आय केवल Salary, Commission, Bonus, Interest, Remuneration के रूप में होती है.
आईटीआर 4-(ITR 4)
इस प्रकार का ITR फॉर्म उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी होता है जो व्यवसाय करते हैं या जो किसी पेशे के माध्यम से आय अर्जित करते हैं. अर्जित आय पर किसी भी सीमा के बिना, यह फॉर्म सभी प्रकार के व्यवसायों, उपक्रम या पेशे के लिए लागू है. करदाता अप्रत्याशित लाभ, सट्टा, वेतन, लॉटरी, आवासीय संपत्तियों आदि से प्राप्त किसी भी आय को अपने व्यवसाय से अर्जित आय के साथ जोड़ सकते हैं. दुकानदारों, डॉक्टरों या डिजाइनरों से लेकर एजेंटों, खुदरा विक्रेताओं और ठेकेदारों तक किसी भी पेशे वाला व्यक्ति इस फॉर्म का उपयोग करके अपना आईटीआर फाइल करने के लिए पात्र है.
आईटीआर 4 एस-(ITR 4S)
इसे सुगम फॉर्म के रूप में भी जाना जाता है, ITR-4S फॉर्म का उपयोग किसी भी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के जरिए अपने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए किया जा सकता है. यह प्रपत्र निम्नलिखित व्यक्तियों के लिए लागू है:
- – वे व्यक्ति जो किसी भी व्यवसाय से आय अर्जित करते हैं.
- – एकल आवास संपत्ति से आय अर्जित करने वाले व्यक्ति.
- – वे व्यक्ति जो भारत में संपत्ति या संपत्ति की बिक्री के माध्यम से आय अर्जित नहीं करते हैं: पूंजीगत लाभ.
- – जिन व्यक्तियों की कृषि से आय 5,000 रुपये से कम है.
- – ऐसे व्यक्ति जिनके पास भारत के अलावा अन्य देशों में कोई संपत्ति या संपत्ति नहीं है.
- – ऐसे व्यक्ति जो भारत के बाहर किसी भी देश से आय अर्जित नहीं करते हैं.
- – यह फॉर्म विशेष परिस्थितियों में उपयोगी है और उन व्यवसायों पर लागू होता है जहां अर्जित आय गणना की अनुमानित पद्धति पर आधारित होती है.
आईटीआर-5-(ITR-5)
ITR-5 फॉर्म का उपयोग केवल निम्नलिखित निकायों द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए किया जाता है:
- -फर्मों
- -सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी)
- -व्यक्तियों का निकाय (बीओआई)
- -व्यक्तियों का संघ (एओपी)
- -सहकारी समितियां
- -कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति
- -स्थानीय अधिकारी
आईटीआर-6-(ITR-6)
उन कंपनियों या संगठनों को छोड़कर जो धारा 11 के अनुसार कर छूट का दावा करते हैं, ITR-6 फॉर्म केवल सभी कंपनियों के जरिए उपयोग किया जाता है. संगठन जो धारा 11 के अनुसार टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं वे संगठन हैं जिनमें प्राप्त आय धर्म या दान के उद्देश्य से उपयोग की गई संपत्ति से संचित होती है. यह विशेष आयकर रिटर्न फॉर्म केवल ऑनलाइन फाइल करने के लिए उपलब्ध है.
आईटीआर-7-(ITR-7)
जिन व्यक्तियों या कंपनियों को निम्नलिखित अनुभागों के तहत अपना रिटर्न जमा करना आवश्यक है, उन्हें आईटीआर-7 के माध्यम से अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है:
- – धारा 139(4ए): इस धारा के तहत, ऐसे व्यक्ति के जरिए रिटर्न दाखिल किया जा सकता है, जो किसी संपत्ति से आय प्राप्त करते हैं, जो किसी ट्रस्ट या कानूनी दायित्व के रूप में दान या धर्म के उद्देश्य से आयोजित की जाती है.
- – धारा 139(4बी): इस धारा के तहत राजनीतिक दलों के जरिए रिटर्न दाखिल किया जाना है, बशर्ते उनकी कुल आय गैर-कर योग्य सीमा से अधिक हो.
- – धारा 139(4D)- इस धारा के तहत, कॉलेज, विश्वविद्यालय या किसी अन्य ऐसी संस्था के जरिए रिटर्न दाखिल किया जाना है, जिसमें इस खंड में उल्लिखित अन्य प्रावधानों के अनुसार आय रिटर्न या हानि प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है.
- – धारा 139(4C): इस धारा के तहत, निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा रिटर्न दाखिल किया जाना है:
- धारा 10(23ए) के तहत उल्लिखित कोई संस्था या संघ.
- वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़ा कोई भी संघ.
- धारा 10(23बी) में वर्णित कोई भी संस्थान.
- कोई न्यूज एजेंसी.
- कोई फंड, चिकित्सा संस्थान या शैक्षणिक संस्थान.
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