Saturday, November 23, 2024
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Income Tax Return | नौकरीपेशा वालों के ल‍िए Income Tax से बड़ा अपडेट! इस तारीख तक फाइल करना होगा ITR, अन्यथा…

ITR Online Filing: सीबीडीटी (CBDT) की तरफ से 10 फरवरी और 14 फरवरी 2023 को नोटीफिकेशन के जर‍िये वित्तीय वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए आईटीआर फाइल करने की घोषणा कर दी गई है.

ITR Filing: अगर आप नौकरीपेशा हैं या अपना ब‍िजनेस करते हैं तो आपको इनकम टैक्‍स र‍िटर्न जरूर फाइल करना चाह‍िए. इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट के अनुसार 3 लाख रुपये की सालाना इनकम वाले लोगों को आईटीआर फाइल (ITR Filing) करना चाहिए. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए (FY 2022-23) के ल‍िए आईटीआर फाइल करने की अंत‍िम त‍िथ‍ि की घोषणा इनकम टैक्‍स व‍िभाग की तरफ से पहले ही कर दी गई है. इसके साथ ही  आईटीआर फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से उपलब्‍ध करा द‍िया गया है.

10 फरवरी और 14 फरवरी को नोटीफिकेशन जारी-(Notification released on February 10 and February 14)

यद‍ि आपने अंत‍िम त‍िथ‍ि तक आईटीआर फाइल नहीं क‍िया तो आपको व‍िभाग की तरफ से मोटा जुर्माना लगाया जा सकता है. सीबीडीटी (CBDT) की तरफ से 10 फरवरी और 14 फरवरी 2023 को नोटीफिकेशन के जर‍िये वित्तीय वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए आईटीआर फाइल करने की घोषणा कर दी गई है.

इसके बाद सीबीडीटी की तरफ से 25 अप्रैल 2023 को ITR-1 और ITR-4 के ल‍िए नोट‍िफ‍िकेशन जारी क‍िया गया. 11 मई 2023 को ITR-2 के लिए नोट‍िफ‍िकेशन जारी क‍िया गया. इसके साथ ही आईटीआर की ई-फाइल‍िंग भी शुरू हो गई.

31 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं आईटीआर-(ITR can be filed till 31st July)

इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट के अनुसार नौकरीपेशा और जिन टैक्‍सपेयर्स (Taxpayers) के खातों का ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, वे 31 जुलाई 2023 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं. अगर आप क‍िसी भी कारण 31 जुलाई की अंत‍िम त‍िथ‍ि तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाए तो आपको 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. आईटीआर में देरी होने पर फाइल‍िंग से पहले आपको जुर्माने की राश‍ि देनी होगी.

इतना ही नहीं यद‍ि आपका अंतिम टैक्सेबल अमाउंट जीरो होता है तब भी आपको पेनाल्‍टी देनी पड़ सकती है. इसके अलावा आयकर व‍िभाग की तरफ से आपको नोट‍िस भी जारी क‍िया जा सकता है.

न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम का ऑप्‍शन स‍िलेक्‍ट करने के ल‍िए 31 जुलाई 2023 या इससे पहले आपको अपना आईटीआर फाइल (ITR file)  करना होगा. इसके बाद आईटीआर फाइल (ITR file)  करने वालों को न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम का ऑप्‍शन चुनने का मौका नहीं म‍िलेगा.

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Pravesh Maurya
Pravesh Maurya
Pravesh Maurya, has 6 years of experience in writing Finance Content, Entertainment news, Cricket and more. He has done BA in English. He loves to Play Sports and read books in free time. In case of any complain or feedback, please contact me @jharkhandbreakingnews@gmail.com
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