2000 Note Exchange Rules: क्या आप डाकघर से अपने 2000 रुपये के नोट को बदल सकते हैं? आइए जानते हैं इस बारे में क्या कहते हैं RBI के नियम.
2000 Note Exchange Rules: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से हटाने का फैसला किया है. लोगों के पास 30 सितंबर तक का समय है, जब वो बैंक के पास जाकर अपने 2000 रुपये के नोट को बदल सकते हैं. इसके लिए आज यानी 23 मई, 2023 से ये सर्विस शुरू हो चुकी है. ऐसे में लोग अपने 2000 रुपये के नोट को लेकर बैंकों के चक्कर लगाने शुरू कर देंगे. सूत्रों के मुताबिक, 2000 रुपये के नोटों को बदलने की सुविधा केवल बैंकों में ही मिलेगी और इसे डाकघरों में जाकर नहीं बदला जा सकता है. हालांकि कस्टमर्स डाकघरों में 2000 रुपये के नोट जमा करा सकते हैं, क्योंकि ये नोट अभी भी लीगल टेंडर में हैं.
RBI ने लिया बड़ा फैसला
पिछले हफ्ते शुक्रवार को RBI ने 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से बाहर लेते हुए कहा कि लोग 23 मई से अपने 2000 रुपये के नोट बैंकों में जाकर बदल या जमा कर सकते हैं. हालांकि RBI ने बताया कि 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे. रिजर्व बैंक ने इसी के साथ बैंकों को 2000 रुपये के नोट को जारी करने से भी मना किया है.
क्यों जारी हुए थे 2000 रुपये के नोट
बता दें कि देश में नोटबंदी के दौरान 1000 और 500 रुपये के नोट बंद होने के बाद जब इकोनॉमी में पैसों की कमी हुई थी, तो उस कमी को भरने के लिए 2000 रुपये के नोट को जारी किया था. हालांकि RBI ने अब इस नोट को सर्कुलेशन से बाहर निकालने का फैसला किया है. 30 सितंबर, 2023 तक किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपये के नोट जमा कर सकेंगे. इसके साथ ही बैंकों में जाकर अपने 2000 रुपये के नोट को भी बदल सकते हैं.
कब तक बदल सकते हैं नोट
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने सोमवार को कहा कि 23 मई, 2023 से किसी भी बैंक में एक समय में 2000 रुपये के नोटों को दूसरे वैल्यू के नोटों से बदला जा सकता है. RBI ने इसकी लिमिट 20,000 रुपये सेट किया है. दास ने कहा कि लोगों को इसके लिए 30 सितंबर, 2023 तक का समय दिया गया है, जिससे कि वे इस प्रोसेस को गंभीरता से लें और यह प्रोसेस अंतहीन न हो.