Sunday, October 6, 2024
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NPS Withdrawal Rules : NPS से फंड निकालने के नियमों में बदलाव,आप अपना पैसा किस्तों में निकाल सकते हैं

National Pension System: एनपीएस से फंड निकालने के नियमों में बदलाव करने की तैयारी चल रही है. अभी सब्सक्राइबर्स को 60 साल की उम्र हो जाने पर एकमुश्त निकासी करने का विकल्प मिलता है…

नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) यानी एनपीएस (NPS) के सब्सक्राइबर्स के लिए जल्दी ही कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं. पेंशन नियामक न्यूनतम रिटर्न की गारंटी के साथ एनपीएस से निकासी के नियमों (NPS Withdrawal Rules) में भी बदलाव करने की तैयारी कर रहा है.

इस तैयारी में जुटा पेंशन नियामक

अंग्रेजी अखबार ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (Pension Fund Regulatory & Development Authority) यानी पीएफआरडीए (PFRDA) एनपीएस के सब्सक्राइबर्स को सिस्टेमेटिक लम्पशम्प विड्रॉल (SLW) का विकल्प देने की तैयारी कर रहा है. यह सुविधा मिलने पर एनपीएस के सब्सक्राइबर अपनी सुविधा के हिसाब से किस्तों में पैसे निकालने का विकल्प चुन सकेंगे.

अपने हिसाब से चुन पाएंगे समय

पीएफआरडीए के चेयरमैन दीपक मोहंती (PFRDA Chairman Deepak Mohanty) ने हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि सिस्टेमेटिक लम्पशम्प विड्रॉल की सुविधा से एनपीएस सब्सक्राइबर मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर सावधिक निकासी का लाभ उठा सकेंगे. इसका फायदा 75 साल की उम्र होने तक उठाना संभव होगा.

75 साल की उम्र तक टालने की सुविधा

अभी एनपीएस के सब्सक्राइबर्स को 60 साल की उम्र हो जाने पर 60 फीसदी रकम की एकमुश्त निकासी करने का विकल्प मिलता है. बाकी 40 फीसदी रकम अनिवार्य तौर पर एन्यूटी खरीदने में इस्तेमाल होती है. नियमों में बदलाव के बाद सब्सक्राइबर 75 साल की उम्र तक एमकुश्त निकासी को टाल सकते हैं और इसकी जगह पर किस्तों में निकासी की सुविधा चुन सकते हैं. इससे उन्हें अपनी जरूरत भर का पैसा निकालने का विकल्प मिलेगा, जिसके लिए उन्हें हर साल रिक्वेस्ट करना पड़ेगा.

दोनों तरह के अकाउंट पर लाभ

इस बदलाव से एनपीएस के वैसे सब्सक्राइबर्स को फायदा होगा, जो एकमुश्त निकासी नहीं करना चाहते हैं. इन मामलों में वे जितनी रकम निकालेंगे, उसके बाद बचे फंड पर उन्हें एनपीएस के नियमों के तहत रिटर्न मिलता रहेगा. पीएफआरडीए चेयरमैन का कहना है कि बदले नियमों का लाभ एनपीएस के टिअर-1 और टिअर-2 दोनों तरह के सब्सक्राइबर्स को मिलेगा. उन्होंने कहा कि नए नियम इस तिमाही के अंत तक अमल में लाए जा सकते हैं.

न्यूनतम रिटर्न की गारंटी पर भी काम

इससे पहले पीएफआरडीए चेयरमैन ने मनी कंट्रोल को बताया था कि एनपीएस के तहत न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न योजना (Minimum Assured Return Scheme) की शुरुआत हो सकती है. उन्होंने कहा था कि पेंशन फंड नियामक एनपीएस के तहत मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न्स स्कीम यानी एमएआरएस (MARS) पर काम कर रहा है. इसे निकट भविष्य में शुरू किया जा सकता है. हालांकि इससे एनपीएस के सब्सक्राइबर्स के लिए लागत भी बढ़ जाएगी.

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Bhupendra Pratap
Bhupendra Pratap
Bhupendra Pratap, has 2 years of experience in writing Finance Content, Entertainment news, Cricket and more. He has done BA in English. He loves to Play Sports and read books in free time. In case of any complain or feedback, please contact me @jharkhandbreakingnews@gmail.com
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