Friday, November 22, 2024
HomeFinanceITR Filing : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के क्या फायदे हैं...यहाँ...

ITR Filing : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के क्या फायदे हैं…यहाँ जाने विस्तार से

ITR Filing: टैक्स स्लैब से कम सैलरी होने के बावजूद भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना चाहिए. इससे आपको कई तरह के लाभ मिल सकते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में.

ITR Filing: वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का सीजन आ गया है. ऐसे में अगर आप नौकरीपेशा व्यक्ति है और आपकी सैलरी टैक्स स्लैब में आती है तो आपके लिए आईटीआर फाइल करना आवश्यक है. अगर आप बिना किसी पेनाल्टी के आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो आपके पास 31 जुलाई, 2023 तक का वक्त है. वहीं 31 दिसंबर तक आप जुर्माना देकर इसे फाइल कर सकते हैं.

अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों की सैलरी टैक्स स्लैब के दायरे के बाहर है वह आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं, लेकिन आपको ऐसा करने से बचना चाहिए. टैक्स स्लैब के दायरे से कम सैलरी होने के बावजूद भी आईटीआर दाखिल करने से कई तरह के लाभ मिल सकते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में-

जरूरी दस्तावेज की तरह कर सकते है काम

अगर आपकी सैलरी इनकम टैक्स स्लैब के दायरे से कम भी है तो भी आपको आईटीआर दाखिल करना चाहिए. इस डॉक्यूमेंट्स को आप कई तरह पर इनकम प्रूफ की तरह यूज कर सकते हैं. बैंक से लोन से लेकर क्रेडिट कार्ड लेने के समय हर जगह आपको इनकम प्रूफ की आवश्यकता पड़ती है. ऐसे में आईटीआर फाइल करने पर आप इस दस्तावेज को इनकम प्रूफ के रूप में यूज कर सकते हैं.

रिफंड कर सकते हैं क्लेम

कई बार कंपनियां लोगों की इनकम में से टीडीएस काट लेती है, जबकि उनकी सैलरी टैक्स स्लैब से बाहर होती है. ऐसे में आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करके आप आसानी से आपने कटे हुए टीडीएस को क्लेम कर सकते हैं. इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट आपके बैंक अकाउंट में कटे हुए टीडीएस (TDS)  को ट्रांसफर कर देता है.

वीजा के लिए आसानी से कर सकते हैं अप्लाई

अगर आप आईटीआर दाखिल करते हैं तो वीजा के लिए आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं. वीजा एप्लिकेशन के लिए आईटीआर संबंधित डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं. कई देशों के लिए वीजा मिलने से पहले लोगों की इनकम देखी जाती है. ऐसे में उन्हें उस व्यक्ति का फाइनेंशियल स्टेटस का पता चलता है.

नुकसान के लिए कर सकते हैं क्लेम

अगर आप तय सीमा के भीतर अगर आईटीआर क्लेम करते हैं तो आप कैपिटल गेन या बिजनेस में हुए नुकसान के लिए क्लेम कर सकते हैं. इनकम टैक्स के रूल्स के मुताबिक कैरी फॉरवर्ड लॉस का फायदा केवल उन लोगों को मिलता है जो निश्चित समय पर उसी वित्त वर्ष में आईटीआर भरते हैं.

FD Interest Rate : इस बैंक ने अपने ग्राहकों को कर दिया मालामाल! बढ़ा दी FD पर ब्याज दर…..चेक करें नई ब्याज दर

Bhupendra Pratap
Bhupendra Pratap
Bhupendra Pratap, has 2 years of experience in writing Finance Content, Entertainment news, Cricket and more. He has done BA in English. He loves to Play Sports and read books in free time. In case of any complain or feedback, please contact me @jharkhandbreakingnews@gmail.com
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments