Income Tax Return: अगर कोई शख्स पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है तो उसे 5 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा. हालांकि इसके बाद उसे टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स दाखिल करना होगा.
Income Tax Return: भारत में जिन लोगों की इनकम टैक्सेबल है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न जरूर दाखिल करना पड़ता है. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर लोग अपनी टैक्स देयता को पूरा कर सकते हैं. वहीं लोगों को अलग-अलग इनकम के हिसाब से अलग-अलग टैक्स चुकाना पड़ता है. लेकिन सरकार की ओर से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त टैक्स पर कुछ छूट भी दी गई है. इस छूट का लाभ उठाकर लोग टैक्स बचा सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं इसके बारे में…
इनकम टैक्स रिटर्न
आज के दौर में लोगों की अलग-अलग इनकम है. नौकरी करने वाले लोगों की सालाना कमाई लाखों में जरूर होती है. हालांकि इस कमाई पर इनकम टैक्स रिटर्न भी इनको दाखिल करना होता है. हालांकि अब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त लोगों को बड़ी छूट दी गई है. दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट 2023 पेश करते हुए ऐलान किया गया था कि नए टैक्स रिजीम से अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करेगा तो उसे 7 लाख रुपये सालाना तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.
टैक्स
ऐसे में अगर किसी शख्स की सालाना इनकम 7 लाख रुपये या इससे कम है तो वह नए टैक्स रिजीम में आईटीआर दाखिल कर टैक्स बचा सकता है. ऐसे में उस शख्स को टैक्स नहीं चुकाना होगा. हालांकि अलग कोई शख्स पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स दाखिल करता है तो उसे अलग राशि पर टैक्स दाखिल करना होगा.
टैक्स स्लैब
बता दें कि अगर कोई शख्स पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है तो उसे 5 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा. हालांकि इसके बाद उसे टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स दाखिल करना होगा. वहीं नए टैक्स रिजीम में लोग किसी भी इंवेस्टमेंट पर छूट हासिल नहीं कर सकते हैं लेकिन पुराने टैक्स रिजीम के तहत लोग अपने इंवेस्टमेंट पर भी छूट हासिल कर सकते हैं.
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