झारखंड के सरायकेला पुलिस थाने के तहत धातकीडीह गांव में 17 जून 2019 को चोरी के आरोप में तबरेज अंसारी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. अंसारी पुणे में मजदूरी का काम करता था और वह ईद मनाने झारखंड अपने घर आया हुआ था.
झारखंड की एक स्थानीय अदालत ने 2019 के तबरेज अंसारी लिंचिंग मामले में मंगलवार को 10 लोगों को दोषी करार दे दिया. दोषियों को सजा पांच जुलाई को सुनाई जाएगी.
पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अशोक कुमार राय ने बताया कि एक आरोपी कौशल महाली की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई थी जबकि दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था.
तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में जिन 10 लोगों को दोषी करार दिया गया है. उनके नाम भीम सिंह मुंडा, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, सुमंत महतो, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महाली, महेश महाली हैं. इन्हें दोषी ठहराते ही कस्टडी में ले लिया गया. मामले में मुख्य आरोपी प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल पहले से ही न्यायिक हिरासत में है.
क्या है मामला?
झारखंड के सरायकेला पुलिस थाने के तहत धातकीडीह गांव में 17 जून 2019 को चोरी के आरोप में तबरेज अंसारी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. अंसारी पुणे में मजदूरी का काम करता था और वह ईद मनाने झारखंड अपने घर आया हुआ था.
7th Pay Commission : DA में बढ़ोतरी के बाद बढ़ेगा HRA, तारीख हुई पक्की…यहां जानें डिटेल्स में