ITR Refund: टैक्सपेयर्स के लिए जुलाई का महीना बहुत ही अहम है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए बिना पेनल्टी के आईटीआर दाखिल करने के लिए आपके पास 31 जुलाई 2023 तक का ही समय है.
Income Tax Return: देश के आयकरदाताओं के लिए जुलाई का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है. इन दिनों फाइनेंशियल ईयर 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया जारी है. इसके लिए टैक्सपेयर्स के पास केवल 31 जुलाई 2023 तक का समय है. ऐसे में जिन लोगों ने अब तक आईटीआर फाइल (ITR file) नहीं किया है वह फौरन कर दें.
वहीं, अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया है और आप अपना टैक्स रिफंड का स्टेटस देखना चाहते हैं तो अब आप आसानी से ऐसा कर सकते हैं. इसके लिए आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, घर बैठे ही आप इस काम को कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसका स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
टैक्सपेयर्स के लिए नई सुविधा
दरअसल, टैक्सपेयर्स की सहूलियत को देखते हुए उनके लिए विभाग ने इनकम टैक्स पोर्टल पर एक नई सुविधा शुरू की गई है. इस सुविधा का लाभ लेते हुए लोग अब घर बैठे अपना रिफंड का स्टेटस ही सीधे चेक कर सकते हैं. इस सुविधा से पहले तक टैक्सपेयर्स सिर्फ TIN-NSDL की वेबसाइट के माध्यम से ही अपना रिफंड स्टेटस देख सकते थे.
आयकर विभाग के मुताबिक अगर कोई करदाता अपने टैक्स से ज्यादा टैक्स जमा करता है तो वह रिफंड का हकदार होता है. ऐसे लोग जिन्होंने रिटर्न के लिए फाइल कर दिया है और अपना रिफंड स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया को फॉलो करें-
ऑनलाइन ऐसे चेक करें स्टेटस
- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं
- यहां नीचे स्क्रॉल करने पर ‘Your Refund Status’ विकल्प दिखाई देगा, यहां क्लिक करें.
- इसके बाद आपको पैन नंबर, वित्त वर्ष और असेसमेंट ईयर दर्ज करें.
- अब आपके पास एक ओटीपी आएगा जिसके आपको वेबसाइट पर दर्ज करना होगा.
- इसके बाद आपको तुरंत ही अपना स्टेटस दिख जाएगा.
- अगर आपके आईटीआर में कोई दिक्कत होगी तो स्क्रीन पर ‘Record Not Found’ का मैसेज दिखेगा.
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