ITR filing date extension: कर पेशेवरों के निकाय ने वित्त मंत्री और सीबीडीटी अध्यक्ष को अपना प्रतिनिधित्व सौंपकर आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है।
ITR Filing Return: वित्त वर्ष 2022-23 और आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। लेकिन देश के कई राज्यों में बाढ़ और जलजमाव के कारण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 से आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है।
देश में टैक्स प्रोफेशनल्स की सबसे पुरानी और बड़ी संस्था सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन ने वित्त मंत्री को पत्र लिखा है. संगठन ने वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कहा कि राजधानी दिल्ली में बाढ़ की स्थिति के कारण आईटीओ स्थित आयकर कार्यालय समेत कई कार्यालय बंद हैं.
सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन ने पत्र में लिखा है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख अब बहुत करीब है. ऐसे में बड़ी संख्या में करदाताओं के लिए अंतिम तिथि से पहले सभी प्रकार के दस्तावेज जमा करना मुश्किल है। ऐसे में एसोसिएशन ने वित्त मंत्री से आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त 2023 तक करने की मांग की है.
एसोसिएशन ने वित्त मंत्री के अलावा सीबीडीटी (CBDT) चेयरमैन को भी अपना ज्ञापन सौंपकर आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाने की मांग की है. दरअसल बाढ़ की समस्या सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है. इस प्राकृतिक प्रकोप से उत्तर भारत के कई राज्य प्रभावित हुए हैं. जिसमें हिमाचल प्रदेश से लेकर कई अन्य राज्य शामिल हैं.
हाल ही में राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा था कि जिनके खातों का ऑडिट नहीं होना है, उन्हें जल्द आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहा है. लेकिन भारी मानसून, बाढ़ और पहाड़ों पर संकट को देखते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ाने की मांग हो रही है.
आयकर विभाग ने कहा कि 18 जुलाई 2023 तक 3.06 करोड़ करदाताओं ने आईटीआर दाखिल किया है. इस साल यह उपलब्धि पिछले साल की तुलना में 7 दिन पहले हासिल की गई है। इसमें से 2.81 आईटीआर का ई-सत्यापन हो चुका है. 1.50 करोड़ आईटीआर प्रोसेस हो चुके हैं. आयकर विभाग ने लोगों से जल्द रिटर्न दाखिल करने का अनुरोध किया है.