Sunday, November 24, 2024
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Old Pension Scheme : इन कर्मचारियों को बड़ा तोहफा! पुरानी पेंशन योजना को कैबिनेट की मंजूरी, जल्द मिलेगा लाभ, इन प्रस्तावों को भी मंजूरी…..?

Old Pension Scheme 2023: झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश के बाद अब झारखंड में भी पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई अन्य महत्वपूर्ण फैसलों के साथ पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मंजूरी दे दी है.

कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया से जुड़ी गाइडलाइन से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. इस फैसले के बाद झारखंड अधिकारी शिक्षक कर्मचारी महासंघ (झारोटेफ) ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया और आभार व्यक्त किया. सीएम ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को पूरे सम्मान के साथ बेहतर माहौल में काम करने का मौका मिले, इसके लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है. इस दिशा में हम लगातार उनकी जायज मांगों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ताकि वे पूरी ऊर्जा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाकर राज्य के विकास को गति दे सकें।

इन राज्यों में OPS भी लागू कर दिया गया है

राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने केंद्र को ओपीएस वापस लेने के अपने फैसले के बारे में सूचित किया है और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत जमा धन की वापसी का अनुरोध किया है। इसके अलावा राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के चिकित्सा भत्ते में कटौती की जाएगी, साथ ही 1000 रुपये की जगह 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इसके अलावा शेष वर्ष और इलाज के लिए बीमा कंपनी को 6000 दिए जाएंगे। 5 लाख तक भी किया जा सकता है.

झारखंड कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसले भी लिये गये

  • झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल में नामित निदेशक का प्रावधान करने की मंजूरी दी गयी.
  • झारखण्ड सहकारी लेखा परीक्षक (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्ते) संवर्ग नियमावली, 2014 (प्रभावी 24/10/2014) के अनुसार प्रथम संशोधित नियमावली 2021 के अध्याय-3 सीधी भर्ती नियम-9 (ए) में न्यूनतम शैक्षणिक में संशोधन की स्वीकृति दी गई योग्यता।
  • झारखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्ते) संवर्ग नियमावली, 2014 (24/10/2014 से प्रभावी) अर्थात प्रथम संशोधित नियमावली, 2016 एवं द्वितीय संशोधित नियमावली, 2021 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी.
  • झारखंड बाल विकास सेवा अराजपत्रित कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त (संशोधन) नियमावली-2023 को मंजूरी दी गयी.
  • संविदा के आधार पर नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को मातृत्व अवकाश की सुविधा अनुमन्य करने की मंजूरी दी गयी.
  • पुरानी पेंशन योजना का चयन कर पुरानी पेंशन का लाभ लेने की प्रक्रिया से संबंधित दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी गयी.
  • वित्त विभाग, झारखंड सरकार के अंतर्गत अनियमित रूप से नियुक्त एवं नियोजित कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई. वित्त विभाग, मुख्यालय स्थापना, कोषागार के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर/डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टाफ कार ड्राइवर/ड्राइवर/ग्रुप ‘डी’ के पदों पर 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने वाले नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा के नियमितीकरण की मंजूरी दी गई. /उप-कोषागार, संस्थागत वित्त प्रभाग, भविष्य निधि निदेशालय और राष्ट्रीय बचत निदेशालय।
  • राज्य में झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत नामांकन के आधार पर सी-डैक, कोलकाता द्वारा संचालित झार-सीईआरटी परियोजना को 03 (तीन) वर्ष के विस्तार हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई कुल मिलाकर रु.
  • राज्य कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिये जाने की स्वीकृति दी गई।
  • केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाडी एवं पोषण 2.0 के तहत संचालित आंगनबाडी सेवाओं के तहत विभिन्न मदों के दिशा-निर्देश एवं कार्यान्वयन दर में संशोधन की मंजूरी दी गई।

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Bhupendra Pratap
Bhupendra Pratap
Bhupendra Pratap, has 2 years of experience in writing Finance Content, Entertainment news, Cricket and more. He has done BA in English. He loves to Play Sports and read books in free time. In case of any complain or feedback, please contact me @jharkhandbreakingnews@gmail.com
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