Friday, November 22, 2024
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Alcohal Limit! बड़ी खबर! घर पर कितनी बोतल रख सकते हैं शराब, जान लें कैसे और कब बढ़वा सकते हैं लिमिट

उत्तरप्रदेश सरकार के आबकारी विभाग ने शराब से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. अगर आप भी शराब पीने या घर में शराब रखने के शौकीन हैं तो आपको इस नियम की जानकारी होना बेहद जरूरी है. घर में कितनी मात्रा में शराब रखनी है सरकार के द्वारा इसकी मात्रा तय की गई है. अगर आपको मात्रा से अधिर शराब रखनी है तो इसके लिए क्या करना होगा. इस तरह से सभी सवालों के जवाब नीचे दिए गए हैं.

Uttar Pradesh new Liquor Law:उत्तरप्रदेश सरकार के आबकारी विभाग ने शराब से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. अगर आप भी शराब पीने या घर में शराब रखने के शौकीन हैं तो आपको इस नियम की जानकारी होना बेहद जरूरी है. घर में कितनी मात्रा में शराब रखनी है सरकार के द्वारा इसकी मात्रा तय की गई है. अगर आप मात्रा से अधिक शराब घर में रखते हैं तो इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है. अगर आप मात्रा से अधिर शराब घर पर रखनी है तो इसके लिए जिला कलेक्टर की अनुमति लेनी होती है. यहां आगे आपको इन सभी नियमों की जानकारी दी जाएगी.

क्या है नियम

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के नियम के अनुसार अब से घर पर सिर्फ 750 ML की 4 बोतल ही रख सकते हैं. 4 बोतल में से 2 भारतीय ब्रांड और 2 विदेशी ब्रांड की शराब रख सकते हैं. अगर इससे अधिक शराब घर पर रखनी है तो बार लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी.

लाइसेंस लेने के बाद कितनी शराब रख सकते हैं

दरअसल बार लाइसेंस लेने वालों के लिए भी मात्रा तय की गई है.इस नियम के तहत घर पर अधिकतम 72 बोतल शराब ही रखी जा सकती है. यह 15 कैटिगरी की भी हो सकती है. इस नियम का मकसद घर पर अपना निजी बार चलाने वालों को कानूनी मान्यता दिलाना है.

कैसे लें लाइसेंस

होम बार लाइसेंस के लिए आप आबकारी विभाग में आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए जिला कलेक्टर की तरफ से अनुमति लेनी होती है. आवेदन के साथ ही ​सिक्यॉरिटी डिपॉजिट के तौर पर 51 हजार रुपये जमा कराने होते हैं. इसके लिए सालाना 12 हजार रुपये की फीस चुकानी होती है. होम बार लाइसेंस के तहत आप घर पर 6 विदेशी और 4 भारतीय ब्रांड की व्हिस्की, 2 रम बोतल, जिनमें 2 इम्पोर्टेड और 1 भारतीय ब्रांड की शराब रख सकते हैं.

वोडका की 2 इम्पोर्टेड और 1 भारतीय ब्रांड की बोतल, वाइन की 1-1 इम्पोर्टेड और भारतीय ब्रांड की बोतल, बीयर की 12 इम्पोर्टेड और 6 भारतीय ब्रांड की कैन रखने की अनुमति होती है. नोएडा आबकारी से मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासी ही होम बार लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए 5 साल की ITR देनी होगी. एक व्यक्ति एक समय पर एक ही लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है.

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Bhupendra Pratap
Bhupendra Pratap
Bhupendra Pratap, has 2 years of experience in writing Finance Content, Entertainment news, Cricket and more. He has done BA in English. He loves to Play Sports and read books in free time. In case of any complain or feedback, please contact me @jharkhandbreakingnews@gmail.com
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