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बैंक के करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट! इस सरकारी बैंक में अकाउंट है तो, जारी हुआ ये नोटिस

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बैंक के करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट! इस सरकारी बैंक में अकाउंट है तो, जारी हुआ ये नोटिस

State Bank of India: SBI ने बैंक लॉकर (Locker Rules) को लेकर नियमों में बदलाव कर दिया है. बता दें नए नियम जल्द ही लागू होने वाले हैं. SBI ने इस बारे में ट्वीट करके ग्राहकों को जानकारी दी है.

SBI Bank Locker Rule: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) में खाता रखने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है. अगर आपका भी देश के इस सरकारी बैंक में अकाउंट है तो एक नया अपडेट आ गया है. SBI ने बैंक लॉकर (Locker Rules) को लेकर नियमों में बदलाव कर दिया है. बता दें नए नियम जल्द ही लागू होने वाले हैं. SBI ने इस बारे में ट्वीट करके ग्राहकों को जानकारी दी है. आइए आपको बताते हैं स्टेट बैंक ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में क्या लिखा है-

SBI ने किया ट्वीट

SBI ने ट्वीट में लिखा है कि बैंक ने लॉकर के नियमों रिवाइज्ड कर दिया है. बैंक ने ग्राहकों के अधिकारों को शामिल करते हुए रिवाइज्ड/ सप्लीमेंट्री लॉकर एग्रीमेंट जारी किया है. एसबीआई के जो भी ग्राहक लॉकर की सुविधा ले रहे हैं उन सभी से बैंक ने आग्रह किया है कि वह अपने लॉकर वाली ब्रांच में संपर्क के और रिवाइज्ड/सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट के हिसाब से बदलाव कर लें.

30 सितंबर से लागू होंगे नए नियम

आपको बता दें बैंक लॉकर के नए नियम 30 सितंबर से लागू होंगे. बैंक ने ग्राहकों से लॉकर एग्रीमेंट को अपडेट कराने के लिए कहा है. इसके लिए लॉकर रखने वाले ग्राहक को नए लॉकर एग्रीमेंट के लिए पात्रता दिखानी होगी और नए के लिए एग्रीमेंट करना होगा.

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30 जून तक देनी थी जानकारी

बता दें पहले इसके बारे में 30 जून तक जानकारी देती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है. 30 जून तक 50 फीसदी और 30 सितंबर तक 75 फीसदी तक लॉकर एग्रीमेंट का नियम लागू करवाने को कहा है. आरबीआई ने बताया है कि नए नियमों में ग्राहकों को ज्यादा सुरक्षा का फायदा मिलेगा.

लॉकर खुलवाने के नियम

केंद्रीय बैंक के दिशानिर्देशों में आगे कहा गया है कि बैंक के एक अधिकारी और दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में लॉकर को खोला जाना चाहिए और पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए. आरबीआई ने आगे कहा कि लॉकर को खोलने के बाद, सामग्री को एक सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा, जिसमें विस्तृत इन्वेंट्री के साथ एक फायरप्रूफ तिजोरी के अंदर एक टैम्पर प्रूफ तरीके से ग्राहक द्वारा दावा किए जाने तक रखा जाएगा.

बैंक देगा मुआवजा

अगर आपको बैंक के कर्मचारियों की ओर से की गई धोखाधड़ी के कारण नुकसान होता है, तो बैंक आपको लॉकर के वार्षिक किराये के 100 गुना तक मुआवजा देगा.

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