इन बदलावों में जीएसटी नियमों (GST Rules) से लेकर एटीएम लेनदेन आदि कई चीजें शामिल हैं। अब कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जारी होने के सात दिनों के भीतर आईआरपी (IRP) पर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस अपलोड करना होगा।
पीएनबी (PNB) के एटीएम (ATM) से ट्रांजैक्शन फेल होने पर भी आज से चार्ज लगेगा. ब्रोकर ग्राहकों के पैसे से बैंक गारंटी नहीं ले सकेंगे. वहीं टाटा और ऑडी ने भी अपने वाहनों की कीमतें बढ़ा दी हैं. आइए आपको आज से होने वाले बदलावों के बारे में बताते हैं.
ATM ट्रांजैक्शन फेल होने पर लगेगा चार्ज
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के ग्राहकों को बड़ा झटका लगने वाला है। अगर किसी पीएनबी ग्राहक ((PNB customer) के खाते में पैसे नहीं हैं और वह एटीएम से लेनदेन करता है और एटीएम फेल हो जाता है तो बैंक इस लेनदेन के लिए शुल्क लेगा।
ऐसे लेनदेन पर 10 रुपये और जीएसटी अलग से वसूला जाएगा। बैंक की ओर से ग्राहकों को मैसेज भेजकर इस संबंध में जानकारी दी गई है. इसके अलावा बैंक की वेबसाइट पर भी एक नोटिस जारी किया गया है. यह नियम 1 मई 2023 से लागू हो रहा है.
टाटा मोटर्स ने फिर बढ़ाई कारों की कीमतें
बिक्री के मामले में देश की नंबर-3 कार कंपनी टाटा मोटर्स ने घोषणा की है कि वह अपनी सभी कारों और उनके मॉडलों की कीमतें बढ़ाने जा रही है। कंपनी अपने सभी मॉडलों की कीमतों में 0.6 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर रही है. टाटा ने इस साल दूसरी बार कीमतें बढ़ाई हैं।
ऑडी भी अपने वाहनों की कीमतें बढ़ाने जा रही है। लग्जरी एसयूवी Q3 और Q3 स्पोर्टबैक (Sportback) की कीमतों में 1 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। ऑडी क्यू8 सेलिब्रेशन, ऑडी आरएस5 और ऑडी एस5 की कीमतों में 4 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी होगी।
ब्रोकर ग्राहकों के पैसे से नई बैंक गारंटी नहीं ले सकेंगे
ब्रोकर अपनी आवश्यकता के अनुसार गारंटी के लिए निवेशकों के धन को बैंक के पास रखते थे और ऐसी स्थिति में आम निवेशकों के धन के दुरुपयोग की संभावना रहती थी। लेकिन 1 मई से ब्रोकर ऐसा नहीं कर पाएंगे. बाजार नियामक सेबी ने एक हालिया सर्कुलर में यह अनिवार्य कर दिया है कि स्टॉक ब्रोकर और क्लियरिंग सदस्य अब ग्राहकों के पैसे को गारंटी के रूप में बैंकों के पास गिरवी नहीं रख सकते हैं। अभी जो बैंक गारंटी है, उसे 30 सितंबर तक रद्द कर दिया जाएगा.
7 दिन में रसीद अपलोड करनी होगी
जिन कंपनियों का कुल टर्नओवर 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, उन्हें अब 1 मई से 7 दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस यानी रसीद इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल यानी आईआरपी (IRP) पर अपलोड करनी होगी। अब तक ऐसी कोई समय सीमा नहीं थी।
जीएसटी नेटवर्क (GST Network) ने कहा कि समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, निर्धारित टर्नओवर सीमा के भीतर आने वाले करदाताओं (Tax payers) को सात दिनों से अधिक पुराने चालान अपलोड करने की रिपोर्ट करने की सुविधा नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं करने वाले लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट (Tax Credit) यानी आईटीसी (ITC) का लाभ नहीं ले पाएंगे.