RBI New Action: आरबीआई ने इस बैंक से जमा निकासी की सीमा 50,000 रुपये तय की है. साथ ही कहा कि कारोबारी प्रतिबंध लगाने का मतलब बैंकिंग लाइसेंस रद्द करना नहीं है.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक बेंगलुरु से जमा निकासी की सीमा 50,000 रुपये तय की है। यानी इस बैंक के खाताधारक 50,000 रुपये से ज्यादा की रकम नहीं निकाल सकते हैं. नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण केंद्रीय बैंक ने यह फैसला लिया है. इसके साथ ही बैंक केंद्रीय बैंक की मंजूरी के बिना कोई नया ऋण जारी नहीं कर सकता और न ही नई जमा स्वीकार कर सकता है। बैंक की बैंगलोर के विभिन्न हिस्सों में लगभग 13 शाखाएँ हैं।
मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई (RBI) ने कहा है कि 24 जुलाई, 2023 को कारोबार बंद होने से छह महीने की अवधि के लिए व्यापार प्रतिबंध लगाए गए हैं और समीक्षा के अधीन हैं। बैंक के जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस (Deposit Insurance) के तहत डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से 5 लाख रुपये तक का दावा कर सकते हैं। हालांकि, आरबीआई (RBI) ने कहा कि कारोबार पर प्रतिबंध लगाने का मतलब बैंकिंग लाइसेंस रद्द करना नहीं है. आरबीआई ने कहा कि बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा।
आरबीआई (RBI ) ने मई में लगाया था जुर्माना
रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों में संशोधन पर विचार कर सकता है। मई में आरबीआई (RBI) ने कुछ नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए इस बैंक पर जुर्माना लगाया था. आरबीआई (RBI) ने कहा था कि ऋणदाता बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष के रखरखाव में कमी के लिए सीमा के अनुपात के बजाय निश्चित दंडात्मक शुल्क ले रहा था।
पिछली वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2021 तक नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक के पास कुल जमा 1,679 करोड़ रुपये और ऋण 1,128 करोड़ रुपये थे। उस तिथि के बाद का डेटा उपलब्ध नहीं है. साथ ही, वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च, 2021 को बैंक की शुद्ध एनपीए संपत्ति 27.81 प्रतिशत थी, जबकि इसका पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.12 प्रतिशत था।
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