सरकार ने 10 मई 2022 को नोटिफिकेशन जारी कर इन नियमों को लागू कर दिया था। एक वित्तीय वर्ष में एक या एक से अधिक बैंकों में बड़ी मात्रा में नकदी जमा करने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। इसी तरह सरकार ने कैश ट्रांजैक्शन की भी लिमिट तय कर दी है।
नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने अवैध और बेहिसाब नकद लेनदेन पर नकेल कसने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने नकद निकासी की सीमा में संशोधन किया है और एक वित्तीय वर्ष में एक या एक से अधिक बैंकों में बड़ी मात्रा में नकदी जमा करने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। है।
इसका मतलब है कि अब आपको बड़ी रकम जमा करते समय पैन कार्ड और आधार कार्ड दिखाना होगा। इतना ही नहीं, नकद भुगतान करने या निर्धारित सीमा से अधिक नकद प्राप्त करने पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।
नए नियमों के तहत अब बैंकों में 20 लाख रुपए से ज्यादा जमा करने या निकालने पर पैन या आधार देना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने 10 मई 2022 को नोटिफिकेशन जारी कर इन नियमों को लागू कर दिया था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर (15वां संशोधन) नियम, 2022 के तहत नए नियम बनाए हैं।
इन नए नियमों के लागू होने के बाद अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में कुल 20 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि जमा करता है किसी भी बैंकिंग कंपनी, सहकारी बैंक या डाकघर में एक या एक से अधिक खातों में, उसके लिए पैन और आधार कार्ड। देना अनिवार्य हो गया है।
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जिनके पास पैन नहीं है उनका क्या होगा?
जिनके पास पैन नहीं है, उन्हें एक दिन में 50,000 रुपये से अधिक या एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक के किसी भी लेनदेन से कम से कम सात दिन पहले पैन के लिए आवेदन करना होगा। इसी तरह, यदि कोई व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष में किसी बैंकिंग कंपनी, सहकारी बैंक या डाकघर के एक या एक से अधिक खातों से कुल 20 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि निकालता है, तो उसे पैन या आधार कार्ड देना होगा।
इन बातों का रखें ध्यान
- आयकर कानून किसी भी कारण से 2 लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर रोक लगाते हैं। इसलिए अत्यधिक नकद लेन-देन से बचें, अन्यथा आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।
- सरकार 2 लाख रुपये से अधिक नकद स्वीकार करने पर रोक लगाती है। इसलिए एक दिन में आप अपने करीबी रिश्तेदारों से भी 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश नहीं ले सकते।
- एक दानकर्ता से एक बार में 2 लाख रुपये से अधिक नकद उपहार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस पर मिलने वाली राशि के बराबर जुर्माना लगाया जा सकता है।
- स्वास्थ्य बीमा के लिए नकद भुगतान न करें। यदि करदाता बीमा प्रीमियम का भुगतान नकद में करता है, तो वह धारा 80डी कटौती के लिए पात्र नहीं होगा।
- एक संपत्ति लेनदेन में, अधिकतम नकद की अनुमति भी 20,000 रुपये है। अगर कोई विक्रेता एडवांस में है तो अधिकतम सीमा केवल दो लाख रुपए है।
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