Saturday, November 16, 2024
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Bank License Cancelled : RBI ने आज फिर इस बैंक का लाइसेंस रद्द किया..आदेश जारी, पढ़ें पूरी खबर

RBI ने उत्तर प्रदेश के एक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. बैंक को किसी भी तरह के लेनदेन की इजाजत नहीं होगी.

RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक अक्सर ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कड़े फैसले लेता है। 19 जुलाई यानी आज आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के नगीना के बिजनोर स्थित यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है.

इससे संबंधित आदेश सहकारिता आयुक्त एवं निबंधक से भी मांगा गया है कि बैंक को बंद कर सेंट्रल बैंक की ओर से लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी किया जाये.

यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग कारोबार बुधवार से बंद है. बैंक को जमा स्वीकार करने और जमा चुकाने की अनुमति नहीं होगी। आरबीआई (RBI) ने बताया कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की क्षमता नहीं है। बैंक धारा 22(3) (A), 22(3) बी, 22 (3) सी, 22 (3) (डी) और 22 (3) (ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है।

सेंट्रल बैंक के मुताबिक, बैंक को उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक बताया गया था. कहा कि, “बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा।”

प्रत्येक जमाकर्ता नियमों के अधीन डिपॉजिट एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DIGCS) से 5,00,000 रुपये तक की राशि प्राप्त कर सकेगा।

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Bhupendra Pratap
Bhupendra Pratap
Bhupendra Pratap, has 2 years of experience in writing Finance Content, Entertainment news, Cricket and more. He has done BA in English. He loves to Play Sports and read books in free time. In case of any complain or feedback, please contact me @jharkhandbreakingnews@gmail.com
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