New Bank Locker Agreement: देश के सरकारी बैंकों में लॉकर रखने वालों के लिए RBI ने नई गाइडलाइन जारी की है. ऐसे में अब बैंक लॉकर के एग्रीमेंट में बदलाव किया जा रहा है। एसबीआई ने ग्राहकों से कहा है कि वे जल्द ही अपनी शाखा से संपर्क करें।
SBI New Bank Locker Agreement: SBI ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है. बैंक अपने ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए लॉकर को लेकर बड़ा फैसला लेने जा रहा है. जी हां, भारतीय स्टेट बैंक ने अपने लॉकर के नियमों में बदलाव के लिए कदम उठाए हैं। जानकारी के मुताबिक बैंक लॉकर के नए नियम 30 जून 2023 के बाद प्रभावी हो जाएंगे। अगर आपके पास एसबीआई में लॉकर है तो आप बिना देर किए अपनी ब्रांच में संपर्क करें।
एसबीआई ने ट्वीट किया-(SBI tweeted)
हां, इस नए समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉकर लेने वाले ग्राहकों से नए समझौते पर हस्ताक्षर करने की अपील करते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें बैंक ने कहा है, ‘प्रिय ग्राहक, कृपया संशोधित लॉकर समझौते के निपटान के लिए अपनी शाखा में जाएं। यदि आप पहले से ही अद्यतन समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, तो भी आपको पूरक समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है।
लॉकर का नया नियम जानकर खुशी से झूम उठेंगे-(You will be happy knowing the new rule of locker)
नए बैंक लॉकर एग्रीमेंट के मुताबिक अगर लॉकर में कोई नुकसान होता है तो बैंक अपने ग्राहकों को इसकी भरपाई करेगा. इसके लिए नए समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे। आरबीआई इस संबंध में पहले ही कह चुका है कि जो ग्राहक इस नए समझौते पर तुरंत हस्ताक्षर करेंगे, उन्हें उसी समय से कई लाभ मिलने लगेंगे।
बता दें कि अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। नए समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अगर लॉकर से चोरी, सेंधमारी, डकैती, बैंक की लापरवाही या उसके कर्मचारियों की ओर से किसी तरह की घटना होती है तो बैंक उसकी भरपाई करेगा. यह मुआवजा लॉकर के सालाना किराए के 100 गुना तक होगा।
लॉकर लेने वाले ग्राहक तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें-(Locker borrowers should contact their bank immediately
आरबीआई ने 23 जनवरी 2023 को जारी सर्कुलर के मुताबिक ग्राहकों से अपने बैंकों के साथ नए करार करने की भी अपील की है। इस बात का ध्यान रखें कि नया लॉकर समझौता आरबीआई के निर्देश पर तैयार किया गया है। ऐसे में एसबीआई के अलावा जिन लोगों के पास दूसरे बैंक लॉकर हैं, उन्हें भी इस समझौते पर दस्तखत करने होंगे।
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