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Bank locker rules: अब बैंक के लॉकर में रख सकते हैं सिर्फ ये चीजें, RBI ने बनाए नए नियम

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Bank Locker Rules: Termites ate Rs 18 lakh kept in the locker, in this case the bank will not give even a single rupee.

bank locker rules: अगर आप भी बैंक के लॉकर का इस्तेमाल करते हैं तो अब आप इसमें चुनिंदा चीजें ही रख सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने इससे जुड़े नियमों में बदलाव किया है और बैंकों को नए अनुबंध करने के लिए भी कहा है। पढ़ें ये खबर…

हममें से कई लोग आभूषणों से लेकर महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी बैंक में लॉकर रखते हैं या जल्द ही ऐसा करने की योजना बना रहे हैं तो आपको इससे जुड़े नए नियम जान लेने चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इसके लिए बैंकों को निर्देश भी दे दिए हैं.

आरबीआई का कहना है कि बैंकों को अब अपने ग्राहकों के साथ लॉकर किराए पर लेने का अनुबंध नवीनीकृत करना होगा। नए नियमों के मुताबिक यह कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जाएगा, जिसमें यह साफ तौर पर जिक्र होगा कि ग्राहक अपने लॉकर में किस तरह का सामान रख सकते हैं और किस तरह का नहीं।

लॉकर में सिर्फ ये चीजें ही रखी जा सकती हैं

आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक, अब ग्राहक बैंक लॉकर में केवल कानूनी तौर पर वैध वस्तुएं जैसे आभूषण और जरूरी दस्तावेज ही रख सकेंगे। बैंक के साथ अनुबंध में ग्राहक को विस्तार से बताया जाएगा कि किस तरह का सामान रखने की अनुमति है और किस तरह का नहीं।

इतना ही नहीं, बैंक के लॉकर अब केवल ग्राहकों को उनके निजी इस्तेमाल के लिए दिए जाएंगे। ये अहस्तांतरणीय होंगे. भारतीय बैंक संघ एक मॉडल समझौता करेगा. इसके आधार पर बैंक अपने ग्राहकों के साथ किए जाने वाले अनुबंध तैयार करेंगे.

स्टाम्प पेपर का खर्च बैंक वहन करेगा

बैंक के मौजूदा लॉकर ग्राहकों के अनुबंध के नवीनीकरण के लिए स्टांप पेपर की लागत बैंक वहन करेगा। जबकि अन्य ग्राहकों को बैंक लॉकर लेने पर अनुबंध के स्टांप पेपर की कीमत चुकानी होगी.

इन सामानों को रखने पर रहेगी रोक

कई लोग अपने बैंक लॉकर में ऐसी चीजें रखते हैं जो कानूनी तौर पर वैध नहीं होती हैं। कई बार यह हानिकारक भी होता है. अब आरबीआई ने यह भी साफ कर दिया है कि ग्राहक अपने लॉकर में कौन-कौन सी चीजें नहीं रख सकते हैं।

केंद्रीय बैंक की ओर से कहा गया है कि अब ग्राहक अपने लॉकर में नकदी या विदेशी मुद्रा नहीं रख सकेंगे. इसके साथ ही हथियार, ड्रग्स या दवाएं, प्रतिबंधित पदार्थ या कोई खतरनाक या जहरीला सामान रखने पर भी प्रतिबंध होगा।

बैंक को इन जिम्मेदारियों से राहत मिलेगी

इसके साथ ही बैंक और ग्राहक के बीच जो एग्रीमेंट साइन होगा. ऐसे में बैंक को कई जिम्मेदारियों से मुक्ति मिल जाएगी. उदाहरण के लिए, बैंक लॉकर के पासवर्ड या चाबी के किसी भी दुरुपयोग या अवैध उपयोग के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। इसकी जिम्मेदारी केवल ग्राहक की होगी.

वहीं ग्राहक को अपना सामान लॉकर में रखने का अधिकार होगा. बैंक को इसकी सुरक्षा करनी होगी और अगर बैंक ऐसा करने में विफल रहता है तो उसे समय-समय पर इससे जुड़े नियमों के तहत ग्राहक को मुआवजा देना होगा।

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