Home Finance Bike Taxi Ban in Delhi : बड़ी खबर! दिल्ली में OLA, Uber,...

Bike Taxi Ban in Delhi : बड़ी खबर! दिल्ली में OLA, Uber, Rapido पर रोक……जानिए वजह

0
Bike Taxi Ban in Delhi : बड़ी खबर! दिल्ली में OLA, Uber, Rapido पर रोक......जानिए वजह

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए पॉलिसी आने तक कैब एग्रीगेटर कंपनियों को बाइक सर्विस की इजाजत दे दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने रैपिडो और उबर जैसी कंपनियों को झटका देते हुए दिल्ली में बाइक टैक्सी सेवा पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए इस संबंध में पॉलिसी बनने तक यह रोक लगाई है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए पॉलिसी आने तक कैब एग्रीगेटर कंपनियों को बाइक सर्विस की इजाजत दे दी थी.

दिल्ली सरकार ने फरवरी 2023 में ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक सर्विस पर रोक लगाई थी.

Jharkhand Weather Update: झारखंड में मानसून के पूर्व मौसम बदलाव की प्रक्रिया में तेजी, इस दिन से होगी बारिश

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से पूछे सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बिना वैध लाइसेंस के बाइक टैक्सी के मुद्दे पर केंद्र और दिल्ली सरकार से सवाल पूछे हैं. कोर्ट ने पूछा कि कोई अधिसूचना किसी एक्ट पर कैसे हावी हो सकती है?

बाइक टैक्सी सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी उबर के वकील नीरज किशन कौल ने दलील दी कि हर राज्य सरकार को इस संबंध में नीति बनाने की शक्ति का प्रावधान संविधान में है. लेकिन दिल्ली सरकार ने इसके बावजूद कोई गाइडलाइन या नीति बनाई ही नहीं है जबकि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66 में साफ लिखा है कि बिना वैध लाइसेंस के किसी भी व्यवसायिक वाहन के मालिक को वाहन नहीं दिया जा सकता.

कौल ने दलील दी कि बिना नीति के अचानक बाइक टैक्सी बंद कर देने से दिल्ली एनसीआर में 35000 से ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि 31 जुलाई तक छूट दी जाए क्योंकि वही बाइक इनकी आजीविका का एकमात्र साधन है. इस पर कोर्ट ने कहा कि प्रभावित और असंतुष्ट पक्षकारों को कोर्ट में आने तो दीजिए.

इससे पहले दिल्‍ली हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सी कंपनियों को राहत देते हुए दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से इन एग्रीगेटर को लेकर जारी किए गए नोटिस पर रोक लगाई थी. दरअसल हाईकोर्ट ने कहा था कि जब तक इस संबंध में पॉलिसी नहीं बन जाती, तब तक रैपिडो और दूसरे एग्रीगेटर कंपनियों पर किसी तरह की सख्त कार्रवाई नहीं हो. इस वजह से दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी.

वहीं, बाइक टैक्‍सी एग्रीगेटर्स की मांग थी कि इस संबंध में पॉलिसी बनने तक उन्हें ऑपरेट करने दिया जाए. बता दें कि फरवरी 2023 में दिल्ली परिवहन विभाग ने अपनी बाइक टैक्सी सेवाओं को तुरंत प्रभावी रूप से बैन करने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था. पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि जब तक दिल्ली सरकार मोटर वाहन अधिनियम के तहत आवश्यक नियमों को अधिसूचित नहीं करती है, तब तक दो बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स और उसके सवारों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए.

7th pay commission: Big Update! महंगाई भत्ते में हुआ बड़ा इजाफा, सरकार ने एक बार फिर बढ़ाया DA, जानिए कितने फीसदी हुई बढ़ोतरी

Exit mobile version