Tuesday, November 26, 2024
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Cash Limit at Home : इनकम टैक्स के मुताबिक जान ले घर में कितना कैश रख सकते, जान ले नही तो जेल जाना पड़ सकता है

Cash Limit at Home:- वैसे तो नोटबंदी के बाद से लोगों ने घर में ज्यादा कैश रखना बंद कर दिया है. लेकिन कुछ लोग अभी भी इमरजेंसी के लिए या बैंकों और एटीएम जाने के झंझट से बचने के लिए घर में कैश रखते हैं। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि घर में कैश रखना सही है या फिर यह कानून के दायरे में आता है। अगर आप भी घर में कैश रखते हैं तो आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि हम अपने घर में कितना कैश रख सकते हैं?

आपको बता दें कि घर में कैश रखने की कोई लिमिट तय नहीं की गई है। इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक आप अपने घर में कितना भी कैश रख सकते हैं, लेकिन अगर वह जांच एजेंसी पकड़ में आती है तो आपको उसका सोर्स बताना होगा. अगर आपने वह पैसा कानूनी तौर पर कमाया है और उसके पूरे दस्तावेज हैं या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सोर्स नहीं बता पा रहे हैं तो एजेंसी अपनी कार्रवाई खुद करेगी.

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जानिए कब और कितना जुर्माना लगाया गया है

अगर आप कैश का हिसाब नहीं देंगे तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर आपके घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ता है और बड़ी मात्रा में कैश बरामद होता है। इसके साथ ही अगर आप उस कैश के बारे में भी सही जानकारी नहीं दे पाए तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। आपके द्वारा वसूल की गई नकदी की राशि पर उस राशि का 137% तक कर लगाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि आपके पास रखा कैश जरूर जाएगा और उसके ऊपर आपको 137% का भुगतान करना होगा।

इन बातों का भी ध्यान रखें

आपको बता दें कि बैंक में एक बार में 50,000 रुपये से अधिक की निकासी या जमा करने पर आपको पैन कार्ड दिखाना होगा। खरीद के समय मामले में 2 लाख से अधिक का भुगतान नहीं किया जा सकता है। इसके लिए भी आपको पैन और आधार दिखाना होगा। अगर आप एक साल में अपने बैंक खाते में 20 लाख रुपये से ज्यादा नकद जमा करते हैं तो भी आपको बैंक में पैन और आधार दिखाना होगा.

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Bhupendra Pratap
Bhupendra Pratap
Bhupendra Pratap, has 2 years of experience in writing Finance Content, Entertainment news, Cricket and more. He has done BA in English. He loves to Play Sports and read books in free time. In case of any complain or feedback, please contact me @jharkhandbreakingnews@gmail.com
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