Wednesday, December 18, 2024
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Cash Limit At Home : आयकर विभाग ने घर पर कैश रखने की लिमिट तय की, यहां चेक करें नई लिमिट

क्या आपको पता है कि आप अपने घर में कितना कैश रख सकते हैं? इस मामले पर इनकम टैक्स विभाग ने कितनी लिमिट तय कर रखी है. जानिए क्या है नियम…

Rules of Cash in Home : अगर आपको अपने घर में ज्यादातर कैश (Cash Money) रखने की आदत है, तो ये आपको काफी नुकसान भी पहुंचा सकती है. जो लोग व्यापारी (Businessman) हैं, उनको अक्सर अपने घर पर कैश रखना पड़ता है, चाहे उसे वो अगले दिन बैंक में जाकर जमा करा देते हों. यह फिर भी ठीक है. लेकिन कुछ लोगों के पास काफी हद तक कैश होता है, और इसे वह अपने घर में ही रखते है, और बाद में पकड़े भी जाते है. अगर आप भी ऐसा ही करते है, तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है. हम आपको बताने जा रहे है कि इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने इसके लिए क्या नियम बनाये हैं. जिसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए.

छापे में घर से निकलता है कैश-(Cash comes out of the house in the raid) 

इनकम टैक्स विभाग के नियमों के अनुसार, आपको अपने घर में कैश रखने की सीमा पता होनी चाहिए. मालूम हो कि पिछले कई महीनों में राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें पता चला कि लोगों के घरों से खूब नकदी जमा थी. आए दिन अधिकारियो के पास करोड़ों रुपयों के हिसाब से कैश बरामद किया जा रहा है. ऐसे में सवाल उठता है कि आम आदमी अपने घर में कितना कैश में रखें, जिससे उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो?

पकड़े जाने पर बताना होगा सोर्स -(Will have to tell the source if caught) 

अगर आपको जांच एजेंसी पकड़ लेती है, तो आपको नकदी का सोर्स बताना होगा. यदि आपने उस पैसे को सही तरीके से कमाया है तो आपके पास उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. साथ ही उसका इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. अगर आप सोर्स नहीं बता पाए तो ईडी (ED), सीबीआई (CBI) जैसी बड़ी जांच एजेंसियों आप पर कार्रवाई करती है.

इतना लगेगा जुर्माना -(This much will be the fine)

अगर आप घर में बेहिसाब नकदी के साथ पकड़े जाते है, तो आपको  कितना जुर्माना देना होगा. इस बारे में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes-CBDT) के अनुसार, आप घर में रखे पैसे का सोर्स नहीं बता पाते है, तो आपको 137 फीसदी तक जुर्माना भरना पड़ सकता है.

इन बातों का रखें ध्यान -(keep these things in mind) 

  • एक वित्तीय वर्ष में कैश में 20 लाख रुपये से ज्यादा का ट्रांजेक्शन (Transaction) करने पर जुर्माना लग सकता है.
  • एक बार में 50,000 रुपए से ज्यादा कैश जमा करने या निकालने पर PAN नंबर देना जरूरी है.
  • कोई व्यक्ति 1 साल में 20 लाख रुपये नकद जमा करता है, तो उसे पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) की जानकारी देनी होगी.
  • PAN and Aadhaar की जानकारी न देने पर 20 लाख रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है.
  • आप 2 लाख रुपये से ज्यादा Cash में खरीदारी नहीं कर सकते है.
  • 2 लाख रुपये से ज्यादा की खरीदारी Cash कैश में करने पर पैन और आधार कार्ड की कॉपी देनी होगी.
  • 30 लाख रुपये से ज्यादा की नकद प्रॉपर्टी की खरीद-बेच पर व्यक्ति जांच एजेंसी के रडार पर आ सकता है.
  • Credit-Debit Card कार्ड के भुगतान के समय अगर कोई शख्स 1 लाख रुपये से ज्यादा की राशि एक बार में भुगतान करता है तो जांच हो सकती है.
  • अपने रिश्तेदारों से 2 लाख रुपये से ज्यादा की नकदी 1 दिन में नहीं ले सकते है. इसे बैंक के माध्यम से करना होगा.
  • कैश में चंदा देने की लिमिट 2 हजार रुपये तय की है.
  • कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से 20 हजार से ज्यादा का लोन नकदी में नहीं ले सकता है.
  • बैंक से 2 करोड़ रुपये से अधिक कैश Cash निकालने पर आपको TDS देना होगा.

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Bhupendra Pratap
Bhupendra Pratap
Bhupendra Pratap, has 2 years of experience in writing Finance Content, Entertainment news, Cricket and more. He has done BA in English. He loves to Play Sports and read books in free time. In case of any complain or feedback, please contact me @jharkhandbreakingnews@gmail.com
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