Cash Transaction Notice: अगर आप कैश में पैसा जमा करते हैं तो सबसे पहले इस खबर को पढ़ लें। जमाना डिजिटल लेन-देन का है और सरकार की नजर आपके सभी वित्तीय लेन-देन पर रहती है, ऐसे में रकम नकद जमा करने पर आपको आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिल सकता है। आइए जानते हैं।
Cash Transaction Notice: अगर आप करदाता हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है। आपकी एक गलती पर आपको टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। दरअसल, आपके सभी वित्तीय लेन-देन पर सरकार की नजर रहती है। अगर आप एक लिमिट से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है।
दरअसल, अगर कोई बड़ा कैश ट्रांजैक्शन करता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक, म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेज हाउस और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार को इसकी जानकारी देनी होती है. ऐसे में अगर आप भी डिजिटल से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ कैश ट्रांजेक्शन के बारे में जिससे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस मिल सकती है।
संपत्ति खरीदारी-(Property Purchase)
अगर आप 30 लाख या उससे अधिक की संपत्ति नकद में खरीदते या बेचते हैं, तो इसकी सूचना आपको आयकर विभाग को दी जाएगी। ऐसे में आयकर विभाग आपसे इस बारे में पूछताछ कर सकता है। आपसे आपके कैश के स्रोत के बारे में भी पूछा जा सकता है।
क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान-(Credit card bill payment)
अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का बिल कैश में जमा करते हैं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल को एक बार में 1 लाख रुपये से ज्यादा कैश में जमा करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछताछ कर सकता है. अगर आप एक वित्तीय वर्ष में क्रेडिट कार्ड के 10 लाख रुपये से अधिक के बिल का भुगतान नकद करते हैं तो आपको उसका स्रोत भी बताना होगा।
शेयर और म्यूचुअल फंड खरीदना-(Buying Shares and Mutual Funds)
अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या म्युचुअल फंड, डिबेंचर और बॉन्ड में बड़ी मात्रा में नकद लेन-देन करते हैं तो सावधान हो जाइए। अगर आप एक वित्त वर्ष में इनमें 10 लाख रुपये से ज्यादा का निवेश करते हैं तो आपको आयकर विभाग का नोटिस मिल सकता है।
एफडी में नकद जमा करें-(deposit cash in FD)
अगर आप एक साल में 10 लाख रुपये से ज्यादा फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा करते हैं तो आयकर विभाग आपसे इन पैसों के स्रोत के बारे में जानकारी मांग सकता है। एफडी में आप डिजिटल तरीके से ही पैसे जमा करें, ताकि आयकर विभाग के पास आपके लेन-देन का रिकॉर्ड रहे और आपको कोई परेशानी न हो।
बैंक खाते में पैसा जमा न करें-(Do not deposit money in bank account)
जिस तरह से आप फिक्स्ड डिपॉजिट में एक साल में 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा नकद जमा करते हैं, तो आपसे पूछताछ की जा सकती है। इसके अलावा अगर आपने किसी बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक में एक साल में 10 लाख या इससे ज्यादा की रकम नकद जमा की तो आप आयकर विभाग के रडार पर आ जाएंगे। ऐसे में अगर आप कोई राशि जमा करना चाहते हैं तो इसे ऑनलाइन करें ताकि विभाग को आपके लेन-देन के बारे में पता चल सके।