झारखंड में प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति स्टेट मेरिट लिस्ट के आधार पर हाेगी. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसके प्रावधान में बदलाव किया है. नियुक्ति में जिलावार आरक्षण रोस्टर का भी पालन किया जायेगा. इसको लेकर विभाग ने विभाग पत्र जारी किया है.
झारखंड में प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अब राज्यस्तर पर मेरिट लिस्ट तैयार की जायेगी. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने मेरिट लिस्ट तैयार करने के प्रावधान में बदलाव किया है. इस संबंध में मंगलवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा पत्र जारी कर दिया गया. नियमावली में किये गये बदलाव में कहा गया है कि पूर्व के नियमावली के कंडिका तीन में कहा गया था कि अभ्यर्थी जिस विषय/विषय समूह से शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण होंगे,
उसी विषय/विषय समूह में सहायक आचार्य के नियुक्ति के पात्र होंगे. जिले के लिए अधिसूचित जनजातीय/ क्षेत्रीय भाषा से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही उस जिला विशेष के लिए नियुक्ति के योग्य होंगे. अब किये गये प्रावधान में कहा गया गया है कि अभ्यर्थी जिस विषय/विषय समूह से शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण होंगे, उसी विषय/विषय समूह में राज्यस्तरीय मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा. नियुक्ति में जिलावार आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा.
अब केवल सहायक शिक्षकों को मिलेगा आरक्षण
प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 50 फीसदी आरक्षित सीट के आरक्षण में भी बदलाव किया गया है. पूर्व के नियमावली के प्रावधान के अनुरूप सहायक आचार्य नियुक्ति में 50 प्रतिशत पद केंद्र/राज्य प्रायोजित शैक्षणिक योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार के नियंत्रणाधीन संविदाकर्मी के लिए आरक्षित किया गया था.
इसमें अब बदलाव किया गया है. नियमावली में किये गये बदलाव के अनुरूप अब यह आरक्षण केवल सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक) को मिलेगा. वैसे शिक्षक जिनकी सेवा विज्ञापन जारी करने की तिथि तक लगातार दो वर्ष की हो जायेगी वे आवेदन जमा कर सकेंगे.
कक्षा एक से पांच में अब 400 अंक की परीक्षा
शिक्षक नियुक्ति के पूर्व निर्धारित परीक्षा के अंक में भी बदलाव गया गया है. कक्षा एक से पांच तक में शिक्षक नियुक्ति के लिए पूर्व में 250 अंकों की परीक्षा को बढ़ाकर 300 कर दिया गया है. इसकी प्रकार कक्षा छह से आठ तक की परीक्षा अब 400 अंकों की हो गयी. पहले यह 350 अंकों का था. इसके अलावा विषयवार पास करने के प्रावधान में भी आंशिक बदलाव किया गया है.
58 वर्ष के उम्र तक बन सकेंगे शिक्षक
नियमावली में किये गये बदलाव में कहा गया है कि झारखंड शिक्षा परियोजना अंतर्गत सहायक अध्यापक जिनकी सेवा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार दो वर्ष की हो गयी प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं. इसके साथ जितने वर्ष उनकी सेवा होगी, उम्र में उतने वर्ष की छूट मिलेगी, पर उम्र सीमा में अधिकतम छूट 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी.
इस वर्ष तय भाषा के अनुरूप होगी नियुक्ति
कक्षा छह से आठ में भाषा शिक्षकों की नियुक्ति इस वर्ष मार्च में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित भाषा के अनुरूप होगी. अंग्रेजी व हिंदी के अलावा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित भाषा में से किसी भी भाषा में स्नातक (प्रतिष्ठा) के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं.
26 हजार शिक्षक नियुक्ति की अधियाचना अगले सप्ताह
राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 26 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की अधियाचना अगले सप्ताह तक भेज दी जायेगी. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इसकी तैयारी पूरी कर ली गयी है. कैबिनेट के निर्णय के बाद विभाग द्वारा मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है. आरक्षण रोस्टर क्लियर कर लिया गया है. जिलास्तर से विभाग को अधियाचना भी भेज दी गयी है. अब शिक्षा विभाग द्वारा कार्मिक काे अधियाचना भेजी जायेगी.