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Credit-Debit Card Rules Changed: क्रेडिट-डेबिट कार्ड से पैसे खर्च करने के बदले नियम, यहाँ जाने नए नियम…….!

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Credit-Debit Card Rules Changed: क्रेडिट-डेबिट कार्ड से पैसे खर्च करने के बदले नियम, यहाँ जाने नए नियम.......!

Finance Ministry New Rules: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि एलआरएस योजना (LRS Yojana) के दायरे में अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड (International Credit Cards) से विदेशों में होने वाले खर्च को लाने के लिए फेमा कानून में बदलाव का मकसद डेबिट द्वारा भेजी गई राशि के कर पहलुओं में एकरूपता लाना है और क्रेडिट कार्ड(CreditCard)

है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन (FEMA) संशोधन नियम, 2023 के जरिए क्रेडिट कार्ड (Credit Card) के जरिये विदेश में खर्च को भी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की एलआरएस योजना (LRS Yojana) में शामिल किया गया है।

नई दरें एक जुलाई से लागू होंगी-(The new rates will be applicable from July 1)

यह विदेशों में खर्च की गई राशि पर लागू दरों पर ‘टैक्स कलेक्शन एट सोर्स’ (TCS) को सक्षम करेगा। यदि टीसीएस का भुगतान करने वाला व्यक्ति करदाता है, तो वह अपने आयकर या अग्रिम कर देनदारियों के खिलाफ क्रेडिट या सेट-ऑफ का दावा कर सकता है। इस साल के बजट में विदेशी टूर पैकेज और एलआरएस के तहत विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर टीसीएस को पांच फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी करने का प्रस्ताव था. टैक्स की नई दर एक जुलाई से प्रभावी होगी।

फेमा कानून में संशोधन-(Amendment in FEMA Act)

मंत्रालय ने मंगलवार को ही इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर फेमा कानून में संशोधन की जानकारी दी थी. इस अधिसूचना में एलआरएस को शामिल करने के बाद, 2.5 लाख रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा के किसी भी प्रेषण के लिए आरबीआई की मंजूरी की आवश्यकता होगी। इस अधिसूचना से पहले, विदेश यात्रा के दौरान किए गए खर्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड भुगतान (Credit Card Payment) एलआरएस (LRS) के लिए पात्र नहीं थे।

धारा 7 को हटा दिया-(Section 7 removed)

वित्त मंत्रालय ने आरबीआई (RBI) से परामर्श के बाद जारी एक अधिसूचना में फेमा अधिनियम, 2000 की धारा 7 को हटा दिया है। इसके कारण अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड (Credit Card) के माध्यम से विदेशों में किए गए भुगतान भी एलआरएस (LRS) के दायरे में आ गए हैं।

मंत्रालय की ओर से दिए गए जवाब-(Answer given by the Ministry)

मंत्रालय ने इस बदलाव पर संबंधित सवालों और उनके जवाबों की सूची जारी कर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है. इसमें कहा गया है कि डेबिट कार्ड (David Card) से भुगतान एलआरएस (LRS) के तहत पहले से ही कवर किया गया था, लेकिन विदेश में क्रेडिट कार्ड (Credit Card) खर्च इस सीमा के तहत नहीं आता है। इस वजह से कई लोग एलआरएस (LRS) की सीमा पार कर जाते थे।

आरबीआई ने सरकार को लिखा पत्र-(RBI wrote letter to the government)

विदेशों में पैसा भेजने की सुविधा प्रदान करने वाली कंपनियों से प्राप्त आंकड़ों से पता चला है कि अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड 2.50 लाख रुपये की वर्तमान एलआरएस सीमा से अधिक खर्च करने की अनुमति के साथ जारी किए जा रहे हैं। मंत्रालय के अनुसार, आरबीआई ( RBI) ने कई बार सरकार को लिखा भी था कि विदेशी डेबिट और क्रेडिट भुगतान (Foreign Debit and Credit Payments) के अंतर उपचार को खत्म किया जाना चाहिए।

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