Home Finance कर्मचारियों को फिर मिली बड़ी खुशखबरी!अप्रैल से नई दरें लागू, इस तरह...

कर्मचारियों को फिर मिली बड़ी खुशखबरी!अप्रैल से नई दरें लागू, इस तरह मिलेगा लाभ….जाने पूरी डिटेल्स

0
कर्मचारियों को फिर मिली बड़ी खुशखबरी!अप्रैल से नई दरें लागू, इस तरह मिलेगा लाभ....जाने पूरी डिटेल्स

बजट में की गई घोषणा के मुताबिक वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने प्राइवेट सेक्टर के सैलरीड कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट पर मिलने वाली लीव इनकैशमेंट (Leave Encashment) पर टैक्स छूट सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है।

Private employees Leave Encashment : निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केन्द्र सरकार ने निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए लीव इनकैशमेंट सीमा बढ़ा दी है।नई सीमा एक अप्रैल 2023 से लागू हो गई है। इस बारे में घोषणा वित्त वर्ष 2023-24 के बजट प्रस्ताव में की गई थी। यह सीमा वर्ष 2002 में तय की गई थी जब सरकारी क्षेत्र में उच्चतम मूल वेतन 30,000 रुपये प्रति माह ही हुआ करता था।

पहले  टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपए थी

दरअसल, बजट में की गई घोषणा के मुताबिक वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने प्राइवेट सेक्टर के सैलरीड कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट पर मिलने वाली लीव इनकैशमेंट (Leave Encashment) पर टैक्स छूट सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है। अभी तक गैर-सरकारी कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट यानी छुट्टियों के एवज में मिलने वाली नकद राशि पर टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपये ही थी।

वित्त मंत्रालय ने बढ़ाई सीमा

आदेशानुसार, गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण पर टैक्स छूट (उसकी सेवानिवृत्ति के समय उसके खाते में अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में, चाहे सेवानिवृत्ति पर हो या कोई अन्य स्थिति हो) पहले आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(10एए)(ii) के तहत केवल अधिकतम 3 लाख रुपये थी। वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण 2023 में किए गए प्रस्ताव पर अमल करते हुए केंद्र सरकार ने गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर या अन्य स्थिति में अवकाश नकदीकरण पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने को अधिसूचित कर दिया है, जो कि 01.04.2023 से प्रभावी माना जाएगा।

25 लाख तक लीव एनकेशमेंट टैक्स फ्री

अधिनियम की धारा 10(10एए)(ii) के तहत आयकर से छूट प्राप्त कुल राशि 25 लाख रुपये की सीमा से अधिक नहीं होगी जहां इस तरह के भुगतान गैर-सरकारी कर्मचारी द्वारा एक से अधिक नियोक्ता से उसी पिछले वर्ष में प्राप्त किए जाते हैं।

अधिनियम की धारा 10(10एए)(ii) के तहत आयकर से छूट प्राप्त कुल राशि 25 लाख रुपये की सीमा से अधिक नहीं होगी, जैसा कि किसी पिछले वर्ष या वर्षों में धारा 10(10एए)(ii) के तहत कर्मचारी की कुल आय में पहले से ही अनुमत या स्वीकृत टैक्स छूट से घटाया गया है।

वित्त मंत्रालय ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस सहित 21 देशों को अधिसूचित किया है, जहां से गैर सूचीबद्ध भारतीय स्टार्टअप में अनिवासी निवेश पर एंजेल टैक्स नहीं लगेगा। सूची में सिंगापुर, नीदरलैंड व मॉरीशस जैसे देशों के निवेश शामिल नहीं हैं।

इसे भी पढे : DA Arrears Latest News |18 महीना का बकाया कब मिलेगा, हो गया CONFIRM! जाने DA Arrears का कितना पैसा मिलेगा…..?

Exit mobile version