आप घर में कितना सोना या सोने के आभूषण आदि रख सकते हैं, इसका पूरा हिसाब-किताब होता है। इसका पूरा खाका आयकर विभाग ने खींच लिया है.
अगर आप चाहते हैं कि आयकर विभाग घर में रखा सोना जब्त न करे तो इसकी सीमा पता होनी चाहिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि महिलाएं घर में कितने सोने के आभूषण रख सकती हैं तो यह खबर आपके काम की है।
स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम 1968?
पहले भारत में गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1968 लागू था। इसके तहत लोगों को एक निश्चित सीमा से अधिक सोना रखने की इजाजत नहीं थी। हालांकि, जून 1990 में इस एक्ट को खत्म कर दिया गया। उसके बाद सरकार ने सोना रखने की सीमा को लेकर कोई नियम नहीं बनाया। कोई महिला या व्यक्ति अपने पास कितना सोना रख सकता है, इसकी कोई कानूनी सीमा नहीं है।
CBDT क्या कहता है?
1994 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBD) ने सोने को लेकर कुछ निर्देश जारी किये थे. यदि किसी विवाहित महिला के पास 500 ग्राम तक सोने के आभूषण पाए जाते हैं, तो कर अधिकारी इसे जब्त नहीं करेंगे। अगर किसी अविवाहित महिला को 250 ग्राम तक सोने के आभूषण मिलते हैं तो उसे जब्त नहीं किया जाएगा.
विवाहित या अविवाहित पुरुष सदस्य के 100 ग्राम तक सोने के आभूषण जब्त नहीं किए जाएंगे। हालांकि, बिना किसी आय स्रोत के अधिक सोना पकड़े जाने पर कार्रवाई की जा सकती है।
कर नियम
अगर आपको उपहार या विरासत में सोना मिला है तो आपको उसके कागज दिखाने होंगे। इसका जिक्र भी इनकम टैक्स रिटर्न में करना होगा. कागज के रूप में आप उस व्यक्ति से मिली रसीद दिखा सकते हैं जिसने आपको सोना उपहार में दिया है।