Thursday, November 21, 2024
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Gold selling rules changed : बड़ी खबर! अब इसके बिना नहीं बेच पाएंगे सोने के गहने, जानिए नए नियम

Value of your old gold jewelery: सरकार ने अब देश में बिना हॉलमार्क वाले सोने के गहनों की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुराने गहने बेचने या तोड़ने और नए गहने बनवाने या बदलने के लिए भी हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है।

old gold jewelry: अगर आपके घर में पुराने गहने हैं और आप उन्हें बेचकर या तोड़कर नए गहने बनाने की सोच रहे हैं तो इस खबर को पूरा जरूर पढ़ें। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने गहने बेचने के लिए नए नियम बनाए हैं. घर में रखी पुरानी ज्वेलरी को आप तब तक नहीं बेच सकते जब तक आप उस पर हॉलमार्क न लगवा लें।

सरकार ने गोल्ड हॉलमार्किंग, सोना खरीदने और बेचने के लिए नए नियम जारी किए हैं। नियमों के मुताबिक अब घरों में रखे पुराने सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग भी अनिवार्य हो गई है. नए नियमों में कहा गया है कि 1 अप्रैल, 2023 से सभी सोने के आभूषणों और कलाकृतियों के लिए हॉलमार्क विशिष्ट पहचान (एचयूआईडी) संख्या होनी चाहिए। हालांकि, पहले यह माना जाता था कि हॉलमार्किंग केवल नए आभूषण या सोने के उत्पाद खरीदने पर ही लागू होगी।

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अब पुराने गहने बेचने के लिए भी हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी है. बीआईएस के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं के पास बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण हैं, उन्हें इसे बेचने या नए डिजाइन के लिए एक्सचेंज करने से पहले अनिवार्य रूप से हॉलमार्क कराना होगा।

कैसे कराएं हॉलमार्किंग?

ग्राहकों के पास अपने इस्तेमाल किए गए आभूषणों को हॉलमार्क कराने के लिए 2 विकल्प हैं। वे बीआईएस पंजीकृत जौहरी से पुराने, बिना हॉलमार्क वाले आभूषणों की हॉलमार्किंग करा सकते हैं। बीआईएस पंजीकृत जौहरी बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों को हॉलमार्क कराने के लिए बीआईएस परख और हॉलमार्किंग केंद्र में ले जाएगा। ग्राहकों के लिए एक अन्य विकल्प बीआईएस-मान्यता प्राप्त हॉलमार्किंग केंद्रों में से किसी पर आभूषण का परीक्षण और हॉलमार्क कराना है।

कितने पैसे देने होंगे?

आभूषणों की संख्या 5 या अधिक होने पर हॉलमार्किंग के लिए उपभोक्ता को प्रत्येक आभूषण के लिए 45 रुपये का भुगतान करना होगा। 4 पीस हॉलमार्क कराने के लिए 200 रुपये चुकाने होंगे. बीआईएस से मान्यता प्राप्त हॉलमार्किंग सेंटर आभूषण की जांच कर उसका सर्टिफिकेट देगा। उपभोक्ता अपने पुराने बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण बेचने के लिए इस रिपोर्ट को किसी भी स्वर्ण जौहरी के पास ले जा सकता है।

पुराना हॉलमार्क काम करेगा

यदि किसी ग्राहक के पास पुराने/पहले के हॉलमार्क चिह्नों वाले हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण हैं, तो इसे भी हॉलमार्क आभूषण के रूप में माना जाएगा। पुराने निशानों के साथ पहले से ही हॉलमार्क किए गए सोने के गहनों को एचयूआईडी नंबर के साथ दोबारा हॉलमार्क करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे हॉलमार्क वाले आभूषण आसानी से बेचे जा सकते हैं या नए डिज़ाइन के बदले बदले जा सकते हैं।

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Bhupendra Pratap
Bhupendra Pratap
Bhupendra Pratap, has 2 years of experience in writing Finance Content, Entertainment news, Cricket and more. He has done BA in English. He loves to Play Sports and read books in free time. In case of any complain or feedback, please contact me @jharkhandbreakingnews@gmail.com
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