Sunday, July 7, 2024
HomeFinanceGold selling Rules : गोल्ड ज्वैलरी बेचना हो गया मुश्किल! सरकार ने...

Gold selling Rules : गोल्ड ज्वैलरी बेचना हो गया मुश्किल! सरकार ने बेचने और खरीदने के नियमों में किया बदलाव…

Value of your old gold jewelery: सरकार ने अब देश में बिना हॉलमार्क वाले सोने के गहनों की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी है। पुराने गहनों को बेचने या तोड़ने और नए गहने बनवाने या बदलने के लिए भी हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है।

Old Gold Jewelry: अगर आपके घर में पुरानी ज्वैलरी है और आप उन्हें बेचकर नई ज्वैलरी बनाने की सोच रहे हैं तो इस खबर को जरूर पूरा पढ़ें। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने ज्वैलरी बेचने के लिए नए नियम बनाए हैं। जब तक आप हॉलमार्क नहीं करा लेते, तब तक आप घर में रखे पुराने गहनों को नहीं बेच सकते।

सरकार ने गोल्ड हॉलमार्किंग, सोना खरीदने और बेचने के लिए नए नियम जारी किए हैं। नियमों के मुताबिक अब घरों में रखे पुराने सोने के गहनों की हॉलमार्किंग भी अनिवार्य हो गई है। नए नियमों में कहा गया है कि 1 अप्रैल, 2023 से सभी सोने के आभूषणों और कलाकृतियों पर हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर होना चाहिए। हालांकि, पहले यह माना जाता था कि हॉलमार्किंग केवल नए गहने या सोने के उत्पाद खरीदने पर ही लागू होगी।

मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अब पुराने गहनों की बिक्री के लिए भी हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी है। बीआईएस के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं के पास बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण हैं, उन्हें इसे बेचने या नए डिजाइन के लिए एक्सचेंज करने से पहले इसे अनिवार्य रूप से हॉलमार्क करवाना चाहिए।

कैसे कराएं हॉलमार्किंग-(How to do Hallmarking?)

ग्राहकों के पास अपने उपयोग किए गए आभूषणों पर हॉलमार्क लगवाने के लिए 2 विकल्प हैं। वे बीआईएस पंजीकृत जौहरी से हॉलमार्क वाले पुराने, बिना हॉलमार्क वाले आभूषण प्राप्त कर सकते हैं। बीआईएस पंजीकृत जौहरी बिना हॉलमार्क वाले सोने के गहनों को हॉलमार्क कराने के लिए बीआईएस एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर ले जाएगा। ग्राहकों के लिए एक अन्य विकल्प यह है कि वे किसी भी बीआईएस-मान्यता प्राप्त हॉलमार्किंग केंद्र में गहनों का परीक्षण और हॉलमार्क करवाएं।

कितने पैसे देने होंगे-(How much money will have to be paid?)

हॉलमार्किंग के लिए यदि आभूषणों की संख्या 5 या अधिक है, तो उपभोक्ता को प्रत्येक आभूषण के लिए 45 रुपये का भुगतान करना होगा। 4 पीस हॉलमार्क कराने के लिए 200 रुपए चुकाने होंगे। बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त हॉलमार्किंग सेंटर गहनों की जांच करेगा और उसका प्रमाण पत्र देगा। उपभोक्ता अपने पुराने बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों को बेचने के लिए इस रिपोर्ट को किसी भी सोने के जौहरी के पास ले जा सकता है।

पुराना हॉलमार्क काम करेगा-(old hallmark will work)

अगर किसी ग्राहक के पास पुराने/पहले के हॉलमार्क वाले हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण हैं, तो इसे भी हॉलमार्क वाले आभूषण माना जाएगा। सोने के गहनों पर पहले से ही पुराने निशान लगे हुए हैं, उन्हें एचयूआईडी नंबर के साथ फिर से हॉलमार्क करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की हॉलमार्क वाली ज्वैलरी को नए डिजाइन के लिए आसानी से बेचा या एक्सचेंज किया जा सकता है।

HDFC Bank ने अपने ग्राहकों को दिया तोहफा, FD पर बढ़ाई ब्याज दरें, यहां जानिए अब कितना फायदा मिलेगा

Bhupendra Pratap
Bhupendra Pratap
Bhupendra Pratap, has 2 years of experience in writing Finance Content, Entertainment news, Cricket and more. He has done BA in English. He loves to Play Sports and read books in free time. In case of any complain or feedback, please contact me @jharkhandbreakingnews@gmail.com
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments