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कर्मचारियों के लिए लिए बड़ी खुशखबरी! तबादले के नियमों को किया गया संशोधित,31 जून तक प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य

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कर्मचारियों के लिए लिए बड़ी खुशखबरी! तबादले के नियमों को किया गया संशोधित,31 जून तक प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य

Employees Transfer Benefit : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें तबादले का लाभ मिलेगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ट्रांसफर के लिए नए नियम तय किए गए हैं। जिसमें 5 विकल्प चुनने के अवसर प्रदान किए गए है।

वरीयता में अधिकतम 5 विकल्प

उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। महा निदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने राजकीय माध्यमिक विद्यालय में ऑनलाइन तबादले के लिए शासन को संशोधित प्रस्ताव भेजा है। 7 श्रेणियों में विद्यालय को बांटकर तबादले मानक तय किए गए हैं।

तबादले के नियम को वरीयता में अधिकतम 5 विकल्प ले सकेंगे। वहीं 30 जून तक तबादले की प्रक्रिया को पूरा करन अनिवार्य होगा। नियम के तहत लखनऊ, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर के विद्यालय के अभ्यर्थी अन्य जिले में तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन अन्य जिले के अभ्यर्थी इनके लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।

नियमों को किया गया संशोधित

इतना ही नहीं प्रस्ताव के तहत वर्तमान राजकीय माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत और नियुक्त प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापकों, उप प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक के मौजूदा सत्र में आवेदन किए जाएंगे। प्रस्ताव में जिन नियमों को संशोधित किया गया। उसमें एक ही पद पर एक से अधिक आवेदक का गुणांक समान होने पर अधिकतम आयु वाले आवेदक को वरीयता दी जाएगी।

इसके अलावा किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक आवेदन पत्र नहीं भेजे जाएंगे। यदि आवेदन एक से अधिक है तो अपनी संवर्ग में वरिष्ठ आवेदक का आवेदन अग्रसारित किया जाएगा। साथ ही गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पति-पत्नी है बच्चे में से किसी एक के दिव्यांग होने पर 50 गुणांक दिए जाएंगे।

31 जून तक प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य

वही नियम के तहत जिलावार, विद्यालयवार और विषयवार ऑनलाइन उपलब्ध रिक्त पद का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। उम्मीदवार जिले के विद्यालय में आवेदन कर सकेंगे। प्रस्ताव के अनुसार 31 मार्च 2020 के बाद नियुक्त होने वाले शिक्षक व प्रधानाचार्य स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।

वहीं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और राजकीय बालिका हाई स्कूल के लिए केवल महिला संवर्ग की अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती है। आवेदक वरीयता क्रम में अधिकतम 5 विकल्प का चयन कर सकते हैं। वही 31 जून तक प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य होगा। इसका लाभ लाखों शिक्षकों को मिलेगा।

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