income tax return: अगर आपको इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो ऐसे वेतनभोगी वर्ग की ओर से आईटीआर भरा जाता है, जिनके खातों को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 31 जुलाई तक ऑडिट करने की जरूरत नहीं है.
किसी भी तरह के जुर्माने से बचने के लिए करदाताओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर आईटीआर फाइल (ITR File) करना जरूरी है। आयकर विभाग की वेबसाइट के मुताबिक, देर से आईटीआर फाइल करने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना लगता है। आइए जानते हैं 31 जुलाई से पहले ITR फाइल करने के फायदों के बारे में-
अगर आपने आखिरी तारीख तक आईटीआर फाइल (ITR File) नहीं किया है तो नियमों के मुताबिक आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसके अलावा आईटीआर फाइलिंग (ITR filing) में देरी होने पर आपको टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ सकता है।
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अगर आप लगातार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (income tax return file) करते हैं तो कोई भी सरकारी या प्राइवेट बैंक आपको आसानी से लोन देने के लिए तैयार हो जाता है. ITR किसी भी प्रकार के लोन अप्रूवल के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 70 और 71 में किसी विशेष वर्ष के नुकसान को अगले वर्ष तक ले जाने के लिए कुछ प्रावधान हैं। इसका मतलब है कि आप अपने नुकसान को अगले असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं।
जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो सरकार आपको कुछ कटौतियों की अनुमति देती है। इससे करदाताओं पर बोझ कम करने में मदद मिलती है। यह ज्यादा से ज्यादा लोगों को आईटीआर फाइल करने के लिए प्रेरित करता है।
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