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टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! इनकम टैक्स रिफंड का पैसा आना शुरू हो गया, क्या आपने अब तक ITR फाइल किया है या नहीं….?

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टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! इनकम टैक्स रिफंड का पैसा आना शुरू हो गया, क्या आपने अब तक ITR फाइल किया है या नहीं....?

Income Tax Department के ट्विटर हैंडल पर भी ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी शेयर की गई है कि 18 जुलाई तक देश में 3 करोड़ से ज्यादा ITR File हो चुके हैं. इससे पिछले साल की तुलना में देखें तो 7 दिन पहले ही आयकर विभाग ने ये मील का पत्थर हासिल कर लिया है.

देश में जिन लोगों ने आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल कर दिया है अब उनके खाते में रिटर्न के पैसे आने शुरू हो गए हैं. विभाग की ओर से टैक्स रिटर्न भेजने का प्रक्रिया तेज कर दी है और अगर आपने अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है, तो फिर इस जरूरी काम को करने के लिए महज 11 दिन बचे हुए हैं. इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 निर्धारित है, जिसके आगे बढ़ाए जाने की संभावना कम ही दिख रही है.

खाते में रिटर्न के पैसे आने की प्रक्रिया शुरू

टैक्सपेयर्स के खाते में इनकम टैक्स का रिटर्न जमा करने की प्रक्रिया आयकर विभाग की ओर से शुरू कर दी गई है और जिन लोगों ने अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है उन्हें पैसे मिलने लगे हैं. Income Tax Department लगातार करदाताओं को मैसेज भेजकर और सोशल मीडिया के जरिए सलाह दे रहा है कि बिना अंतिम तिथि का इंतजार किए जल्द से जल्द ITR फाइल करना चाहिए. बीते साल के मुकाबले इस साल अब तक आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में तेज बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है.

अब तक 3 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल

इनकम टैक्स विभाग के ट्विटर हैंडल पर भी ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी शेयर की गई है कि अब तक देश में 3 करोड़ से ज्यादा ITR File हो चुके हैं. इससे पिछले साल की तुलना में देखें तो 7 दिन पहले ही आयकर विभाग ने ये मील का पत्थर हासिल कर लिया है. Tweet में बताया गया है कि इस साल एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 18 जुलाई 2023 तक 3 करोड़ से ज्यादा आईटीआर फाइल किए जा चुके हैं, जबकि इससे पिछले साल इतने ही आईटीआर 25 जुलाई तक फाइल हुए थे.

आयकर विभाग ने करदाताओं से की अपील

आयकर विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 18 जुलाई 2023 तक देश में 3.06 करोड़ करदाताओं ने अपने आईटीआर फाइल कर लिए थे. इनमें से 2.81 करोड़ आईटीआर ई-वेरिफाई हो चुके हैं, यानी 91 फीसदी ITR के ई-वेरिफिकेशन की प्रक्रिया निपटाई जा चुकी है.

विभाग की ओर से करदाताओं से आग्रह किया गया है कि हमें इस उत्साह के बने रहने की उम्मीद है और वो सभी लोग जिन्होंने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है आखिरी तारीखों में होने वाली भीड़भाड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द इस जरूरी काम को निपटा लें.

31 जुलाई के बाद इतना जुर्माना

अगर टैक्सपेयर आयकर विभाग द्वारा तय की गई डेडलाइन 31 जुलाई तक अपना ITR दाखिल नहीं कर पाता है, तो फिर बाद में उसे ये काम जुर्माने का साथ करना होगा. इसके तहत 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले करदाताओं के लिए 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, जबकि 5 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय के लिए 5,000 रुपये की लेट फीस वसूले जाने का प्रावधान किया गया है.

आयकर विभाग की ओर से ट्वीट (Income Tax Department Tweet) कर टैक्सपेयर्स को सलाह दी गई है कि जिन्होंने एसेसमेंट वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द ये काम कर लें.

ITR भरते समय इन दस्तावेजों की जरूरत  

PAN Card: पैन कार्ड न सिर्फ ITR भरने बल्कि बैंक अकाउंट खोलने के लिए जरूरी दस्तावेज है. ITR भरते समय इसे अपने पास रखें.

Aadhaar Card: आधार पर नाम, पता जन्म तिथि जैसी डिटेल्स होती हैं. इसका 12 अंकों का यूनिक आईडी नंबर दर्ज करना होता है.

Form 16A: आपके वेतन के अलावा आय के अन्य सोर्स के लिए Form16A जरूरी है, इसमें आपके इनकम का पूरा विवरण होता है.

Form 26AS: आपकी आय और किए गए भुगतान से कटे TDS की जानकारी देता है. Income Tax की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.

Salary Slip: सैलरी स्लिप भी जरूरी डॉक्युमेंट है. इसमें इनकम, ट्रेवल अलाउंस जैसी डिटेल्स होती हैं, जिन्हें भरना होता है.

Home Loan: अगर आपका कोई होम लोन चल रहा है, तो फिर इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय इसकी पूरी जानकारी देना जरूरी है.

घर बैठे ऐसे ITR फाइल कर सकते हैं

आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (https://eportal.incometax.gov.in/) पर जाएं.

इसके बाद होमपेज पर अपनी यूजर ID और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें.

डैशबोर्ड पर, ई-फाईल > आयकर रिटर्न > ‘आयकर रिटर्न दाखिल करें’ पर क्लिक करें.

इसके बाद एसेसमेंट ईयर का चयन करें, जैसे कि 2023-24, और ‘कंटीन्यू’ पर क्लिक करें.

अब आईटीआर फाइलिंग का तरीका चुनें और ऑनलाइन ऑप्शन का चयन करें.

अब आप अपनी टैक्स आय और TDS कैलकुलेशन के हिसाब से अपना ITR फॉर्म चुनें.

अपने लिए लागू ITR चुनने के बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को पास रखकर स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब स्क्रीन पर कुछ सवाल आएंगे, जो भी आप पर लागू हैं, उसके चेक बॉक्स को मार्क करके कंटीन्यू पर क्लिक कर दें.

डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, अपनी आय और कटौती का ब्योरा अलग-अलग सेक्शन में दर्ज करें.

अगर टैक्सलायबिलिटी का मामला है तो, आपके दिए गए ब्योरे के आधार पर टैक्स-कैलकुलेशन का संक्षिप्त विवरण दिखेगा.

कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्सलायबिलिटी बनती है, तो ‘अभी भुगतान करें’ और ‘बाद में भुगतान करें’ का विकल्प चुन सकते हैं.

अगर कोई टैक्सलायबिलिटी नहीं बनती, तो फिर टैक्स चुकाने के बाद, ‘प्रिव्यू रिटर्न’ पर क्लिक करना होगा.

इसके बाद ‘प्रिव्यू और रिटर्न जमा करें’ डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर क्लिक करके ‘वैलिडेशन के लिए आगे बढ़ें’ ऑप्शन चुनें.

प्रिव्यू देखें और ‘रिटर्न जमा करें’ पेज पर, वेरिफाई के लिए आगे बढ़ें. रिटर्न को वेरिफाई और ई-सत्यापित करना अनिवार्य है.

ई-वेरिफाई पेज पर जिस विकल्प का इस्तेमाल कर आप ई-सत्यापन करना चाहते हैं, उसे चुनें और ‘कंटीन्यू’ पर क्लिक करें.

एक बार जब आप रिटर्न को ई-वेरिफाई करा लेते हैं, तो फार्म के सफलतापूर्व भरे जाने की सूचना स्क्रीन पर दिखती है.

ट्रांजैक्शन ID और एकनॉलेजमेंट नंबर स्क्रीन पर मिलता है, जिससे आप भविष्य में अपने ITR फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं.

ई-फाइलिंग पोर्टल पर आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, फॉर्म सफलता पूर्वक भरने जाने का मैसेज मिल जाएगा.

नया या पुराना टैक्स रिजीम खुद से चुनें

आईटीआर (ITR) फाइल करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इस बार न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट में रखा गया है. अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, तो फिर आपको इसे खुद से बदलना होगा. नई टैक्स रिजीम में टैक्स में छूट प्राप्त करने के लिए बहुत सीमित विकल्प हैं.

हालांकि, 7 लाख तक की आय को प्रभावी रूप से टैक्स फ्री कर दिया गया है. वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स छूट की सीमा को नहीं बढ़ाया गया है. लेकिन वहां आप विभिन्न सरकारी स्कीमों में निवेश व अन्य तरीकों से टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं.

 

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