Wednesday, October 2, 2024
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कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी! अब इन चीज पर 50 लाख तक मिलेगी टैक्स में छूट…..जाने पूरी डिटेल्स

कर्मचारियों को इस चीज पर 50 लाख तक मिलेगी टैक्स में छूट जाने डिटेल मोदी सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दे दी है. इससे देश के करोड़ों लोगों पर असर पड़ने वाला है.

वहीं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे लोगों को इससे फायदा मिलेगा. बजट में की गई घोषणा के अनुरूप वित्त मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली अवकाश (Leave Encashment) के एवज में नकद राशि पर टैक्स छूट सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है.

अभी तक गैर-सरकारी कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण (Leave Encashment) यानी छुट्टियों के एवज में मिलने वाली नकद राशि पर टैक्स छूट की सीमा तीन लाख रुपये ही थी. यह सीमा वर्ष 2002 में तय की गई थी जब सरकारी क्षेत्र में उच्चतम मूल वेतन 30,000 रुपये प्रति माह ही हुआ करता था.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 10(10एए)(2) के तहत कर छूट की कुल सीमा 25 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी.

यह धारा गैर-सरकारी कर्मचारियों को नियोक्ता से मिलने वाले भुगतान से संबंधित है. सीबीडीटी ने कहा कि गैर-सरकारी कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण के एवज में मिलने वाली अधिकतम 25 लाख रुपये की राशि पर कर छूट की व्यवस्था एक अप्रैल, 2023 से लागू होगी. इस बारे में घोषणा वित्त वर्ष 2023-24 के बजट प्रस्ताव में की गई थी.

बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कई अहम ऐलान किए थे. इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण के रूप में मिलने वाली राशि पर कर छूट की सीमा को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया जाएगा.

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Pravesh Maurya
Pravesh Maurya
Pravesh Maurya, has 6 years of experience in writing Finance Content, Entertainment news, Cricket and more. He has done BA in English. He loves to Play Sports and read books in free time. In case of any complain or feedback, please contact me @jharkhandbreakingnews@gmail.com
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