Income tax department: विभाग की ओर से ट्विटर पर लिखा गया कि अन्य आयकर रिटर्न/फॉर्म की सुविधा जल्द शुरू की जाएगी. विभाग ने एक व्यक्ति के ट्वीट के जवाब में कहा, ‘ई-फाइलिंग पोर्टल पर आकलन वर्ष 2023-24 (AY 2023-24) के लिए ऑनलाइन ITR-1 और 4 भरने की सुविधा शुरू कर दी गई है.
Income Tax Return : आयकर विभाग ने व्यक्तियों, पेशेवरों और छोटे कारोबारियों के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (ITR)-1 और 4 ऑनलाइन भरने की सुविधा शुरू की है। विभाग की ओर से ट्विटर पर लिखा गया कि अन्य आयकर रिटर्न/फॉर्म (Income Tax Return/Form) की सुविधा जल्द शुरू की जाएगी. विभाग ने एक व्यक्ति के ट्वीट के जवाब में कहा, ‘ई-फाइलिंग पोर्टल (e-filing portal) पर आकलन वर्ष 2023-24 (AY 2023-24) के लिए ऑनलाइन ITR-1 और 4 भरने की सुविधा शुरू कर दी गई है.’
खातों के ऑडिट की आवश्यकता नहीं है-(No audit of accounts is required)
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जिन लोगों के खातों का ऑडिट कराना जरूरी नहीं है, उनके मामले में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (file income tax return) करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. ITR-1 वेतनभोगी वर्ग और वरिष्ठ नागरिकों सहित अन्य व्यक्तियों द्वारा भरा जाता है। वहीं आईटीआर-2 कंपनियों और प्रोफेशनल्स द्वारा भरा जाता है। यह उन इकाइयों के लिए है जिन्होंने अनुमानित कराधान का विकल्प चुना है और जिनकी वार्षिक आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है।
ऑफलाइन आईटीआर-2 फॉर्म जारी-(Offline ITR-2 Form Issued)
इससे पहले आयकर रिटर्न भरने के लिए विभाग की ओर से आईटीआर-2 ऑफलाइन फॉर्म जारी किया जा चुका है। आईटीआर फॉर्म में एक अहम बदलाव यह है कि आपको वर्चुअल करेंसी और डिजिटल एसेट्स की जानकारी देनी होगी। अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म जमा करते हैं तो उसे वेरिफाई करना जरूरी है। यदि आईटीआर सत्यापित नहीं है, तो इसे आयकर विभाग द्वारा संसाधित नहीं किया जाएगा।
आईटीआर-2 कौन भर सकता है-(Who can file ITR-2)
अगर आपकी सालाना आय 50 लाख रुपये या उससे ज्यादा है तो आपको आईटीआर-2 फॉर्म भरना चाहिए। इसके तहत एक से अधिक आवासीय संपत्ति, निवेश पर प्राप्त पूंजीगत लाभ या हानि, 10 लाख से अधिक की लाभांश आय और कृषि से होने वाली आय का खुलासा करना होगा। इसके अलावा अगर आपने पीएफ से ब्याज के तौर पर कमाई की है तो यह फॉर्म भी भरना होगा।