Friday, July 5, 2024
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ITR Filing FY 2022-23: सरकार ने बदले नियम! 31 जुलाई तक नहीं भरा ITR तो होगा नुकसान……..!

income tax rules: अगर आप वित्त वर्ष 2022-23 के लिए तय तारीख तक आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो देर से रिटर्न दाखिल करना होगा। इसके लिए विभाग की ओर से आपको 31 दिसंबर 2023 तक का समय दिया जा रहा है.

Income Tax Return Filing FY 2022-23: अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है तो 31 जुलाई से पहले कर लें. समय पर आईटीआर दाखिल (ITR filing) करना कई मायनों में आपके लिए अच्छा है। अगर आप वित्त वर्ष 2022-23 के लिए तय तारीख तक आईटीआर दाखिल (ITR filing) नहीं करते हैं तो विलंबित रिटर्न दाखिल करना होगा। इसके लिए विभाग की ओर से आपको 31 दिसंबर 2023 तक का समय दिया जा रहा है. यदि आप भी किसी कारणवश 31 जुलाई 2023 तक आईटीआर दाखिल (ITR filing) नहीं कर पाते हैं तो आपको निम्नलिखित नुकसान हो सकते हैं।

दंड

5 लाख रुपये से अधिक आय वाले व्यक्तियों के लिए देर से आईटीआर दाखिल (ITR filing) करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगता है। 5 लाख रुपये तक की आय पर जुर्माना 1000 रुपये है. साथ ही, समय पर आईटीआर दाखिल (ITR filing) न करने पर कुछ कर कटौती और छूट का नुकसान हो सकता है। अंततः, इससे आपकी कर देनदारी बढ़ सकती है। अगर आप 31 दिसंबर 2023 के बाद आईटीआर फाइल (ITR filing) करते हैं तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.

देर से दाखिल करने पर ब्याज

अगर आपकी आय कर योग्य है तो 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल नहीं करने पर आईटीआर दाखिल (ITR filing) होने तक आपसे हर महीने 1% अतिरिक्त ब्याज लिया जाएगा। इसके तहत रिटर्न दाखिल करने की तारीख तक 1 फीसदी का ब्याज लगाया जाता है. 31 दिसंबर के बाद करदाता के पास अपडेटेड रिटर्न दाखिल (File updated return) करने का विकल्प केवल उसी स्थिति में होगा, जब टैक्स बकाया हो, लेकिन अपडेटेड रिटर्न (updated return) के लिए 31 मार्च 2024 तक भुगतान करना होगा।

अभियोग पक्ष

आय कम बताने पर 50% तक और आय गलत बताने पर 200% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर रिमाइंडर के बावजूद टैक्स रिटर्न दाखिल (filing tax returns) नहीं किया गया तो अधिकारियों को बकाया टैक्स के आधार पर अभियोजन की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ सकती है. इसमें तीन महीने से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है.

नई कर व्यवस्था किसी काम की नहीं है

31 मार्च से लेट होने पर वेतनभोगी कर्मचारी नई टैक्स व्यवस्था का विकल्प नहीं चुन सकेंगे. अगर वे नियोक्ता के साथ इस विकल्प को चुनते हैं तो देर से आईटीआर दाखिल करने पर अतिरिक्त टैक्स और ब्याज देना होगा। आपको बता दें कि 1 फरवरी को पेश बजट में वित्त मंत्री ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री रखा था.

रिफंड में देरी

देर से आईटीआर दाखिल करने का एक और नुकसान यह है कि अगर आपको टैक्स रिफंड मिलता है, तो इसमें देरी हो सकती है। इस तरह की देरी से अनावश्यक वित्तीय तनाव और असुविधा हो सकती है। इसके अतिरिक्त, देर से आईटीआर दाखिल (ITR filing) करने से अधिकारियों का ध्यान आकर्षित हो सकता है। इससे उनके कर मामलों में ऑडिट और पूछताछ की संभावना बढ़ जाती है।

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Bhupendra Pratap
Bhupendra Pratap
Bhupendra Pratap, has 2 years of experience in writing Finance Content, Entertainment news, Cricket and more. He has done BA in English. He loves to Play Sports and read books in free time. In case of any complain or feedback, please contact me @jharkhandbreakingnews@gmail.com
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