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ITR Filing Rules : करदाताओं के लिए नया आदेश! इस साल ITR फाइलिंग नियमों में 5 बड़े बदलाव! जानिए वित्त मंत्रालय का आदेश

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New ITR form: इस बार विभाग की ओर से पिछले साल के मुकाबले कुछ बदलाव किए गए हैं. ऐसे में अगर आप अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए।

Income Tax Return: वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। अगर आप भी जुर्माने से बचना चाहते हैं तो आपको समय पर अपना आईटीआर दाखिल करना होगा। आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, पिछले साल की तुलना में इस बार विभाग की ओर से कुछ बदलाव किए गए हैं. ऐसे में अगर आप अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आइए एक नजर डालते हैं आईटीआर फॉर्म से जुड़े बदलावों के बारे में।

वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) से आय

आयकर अधिनियम में 1 अप्रैल, 2022 से आभासी डिजिटल संपत्तियों से आय पर कर लगाने का प्रावधान है। क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित लेनदेन पर धारा 194एस के तहत टीडीएस लगाया जाएगा। वीडीए से आय के लिए आईटीआर फॉर्म को संशोधित किया गया है। करदाताओं को वीडीए से होने वाली आय की जानकारी देनी होगी। इसमें खरीद की तारीख, हस्तांतरण की तारीख, लागत और बिक्री आय शामिल है।

80जी का दावा करने के लिए एआरएन विवरण।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान दान करने वाला व्यक्ति धारा 80जी के तहत कटौती के लिए पात्र है। इस बार से दानकर्ता को आईटीआर फॉर्म में दान का एआरएन नंबर देना होगा. यह दान के लिए लागू है जहां 50% कटौती की अनुमति है।

टीसीएस और धारा 89ए के तहत राहत

करदाता अपने देय आयकर के विरुद्ध स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि किसी करदाता ने धारा 89ए के तहत राहत का दावा किया है और बाद में वह निवासी नहीं रह जाता है, तो उस राहत से कर योग्य आय का विवरण आईटीआर फॉर्म में देना होगा।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर फॉर्म में विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) की जानकारी

पहले से अधिक देनी होगी, जैसे आईटीआर-3 के लिए बैलेंस शीट की जानकारी और सेबी के साथ विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) के रूप में पंजीकृत करदाताओं के लिए सेबी के साथ साझा करना अनिवार्य है। पंजीकरण संख्या।

इंट्राडे ट्रेडिंग पर खुलासा

आईटीआर फॉर्म में नए शुरू किए गए ‘ट्रेडिंग अकाउंट’ सेक्शन में इंट्राडे ट्रेडिंग से टर्नओवर और आय की रिपोर्टिंग की आवश्यकता होगी। इस बार आईटीआर फाइल करने से पहले आपको ऊपर बताई गई सभी बातों की जानकारी जरूर होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी आपके काम का है तो आईटीआर फाइल करते समय इसे ध्यान में रखें।

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