Saturday, February 1, 2025
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ITR last Date : बड़ी खबर! इस महीने है ITR की 4 डेडलाइन, एक भी चुके तो हो होगा भारी नुक्सान…

income tax news : अगर आप भी इनकम टैक्स भरते हैं तो जरूर पढ़ लें ये खबर क्योंकि इस महीने इनकम टैक्स की पूरी 4 डेड लाइंस है और अगर आप एक भी डेडलाइन चूके तो आपका तगड़ा नुक्सान हो सकता है

अप्रैल की शुरुआत के साथ ही इनकम टैक्‍स (Income Tax) से जुड़े तमाम बदलाव भी लागू होने लगे हैं. करदाताओं को सबसे ज्‍यादा चिंता अपना आईटीआर (ITR) भरने की है, लेकिन उससे पहले भी टैक्‍स से जुड़ी कई और डेडलाइन का पूरा करना जरूरी है. मई महीने में ही इनकम टैक्‍स से जुड़े 4 काम की डेडलाइन पड़ रही है. करदाताओं को ये सभी काम तय समय के भीतर ही निपटाने होंगे. अगर डेडलाइन चूक गए तो न सिर्फ पूरा टैक्‍स भरना होगा, बल्कि इस पर जुर्माना और लेट फीस का भी भुगतान करना पड़ेगा.

इनकम टैक्‍स विभाग (Income Tax Department) ने करदाताओं की सहूलियत के लिए टैक्‍स से जुड़े काम और उसकी डेडलाइन को लेकर बाकायदा कैलेंडर जारी किया है. इसमें सभी जरूरी डेट मेंशन की गई है और करदाता इसके अनुसार अपना टैक्‍स अनुपालन पूरा कर सकते हैं. आने वाले महीने में भी ऐसे ही कई टैक्‍स मामलों की डेडलाइन पड़ रही है. करदाता अगर इस डेडलाइन को चूक गए तो उन्‍हें कानूनी प्रक्रिया का सामना भी करना पड़ सकता है.

कंपनियों के लिए 7 मई की डेडलाइन

कंपनी और फर्मों के लिए मई में सबसे पहली डेडलाइन 7 तारीख को पड़ रही है. अप्रैल में जुटाए टीसीएस और टीडीएस को जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई, 2023 है. यह टीडीएस कर्मचारियों की कमाई पर काटा जाता है, जिसे नियोक्‍ता हर महीने की 7 तारीख तक आयकर विभाग के पास जमा कराता है. डेडलाइन चूकने पर लेट फीस और जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

15 मई कई मायनों में खास

मार्च 2023 में आयकर की धारा 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत काटे गए टैक्‍स का टीडीएस सर्टिफिकेट 15 मई तक जारी करना अनिवार्य है. आयकर विभाग ने यही डेडलाइन तय की है. इसके अलावा फॉर्म 24G जमा करने की भी यही डेडलाइन है. साथ ही अप्रैल का टीडीएस-टीसीएस बिना चालान के जमा करने की डेडलाइन भी 15 मई ही रखी गई है. इतना ही नहीं मार्च तिमाही का टीसीएस स्‍टेटमेंट जमा करने की डेडलाइन भी 15 मई है.

30 मई तक कई काम निपटाना जरूरी

ऐसे अनिवासी भारतीय जो इंडिया में अपनी कंपनी चलाते हैं, उन्‍हें 30 मई तक फॉर्म 49C का स्‍टेटमेंट जमा करना अनिवार्य है. यह फॉर्म वित्‍तवर्ष 2022-23 के लिए होगा. इसके अलावा अप्रैल महीने में धारा 194-IA, 194M, 194-IB और 194S के तहत काटे गए टीडीएस का चालान स्‍टेटमेंट जमा करने की भी यही डेडलाइन है. इसके अलावा चौथी तिमाही का टीसीएस सर्टिफिकेट भी यही तारीख को जमा किया जाएगा.

31 मई को कई जरूरी काम

फॉर्म 61A का फाइनेंशियल ट्रांजेक्‍शन स्‍टेटमेंट जारी करने की 31 मई आखिरी तारीख है. सेक्‍शन 285BA के तहत रिपोर्ट करने लायक मामलों का सालाना स्‍टेटमेंट फाइल करने की डेडलाइन भी 31 मई है. ऐसे अनिवासी भारतीय जो इंडिया में किसी कंपनी के एमडी, डाइरेक्‍टर, पार्टनर, ट्रस्‍टी, ऑथर, फाउंडर या सीईओ हैं, उन्‍हें पैन के लिए अप्‍लाई करने की डेडलाइन भी 31 मई रखी गई है.

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Bhupendra Pratap
Bhupendra Pratap
Bhupendra Pratap, has 2 years of experience in writing Finance Content, Entertainment news, Cricket and more. He has done BA in English. He loves to Play Sports and read books in free time. In case of any complain or feedback, please contact me @jharkhandbreakingnews@gmail.com
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