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ITR Verification : Big Update! सिर्फ ITR भरने से नहीं आएगा रिफंड, ये काम है सबसे जरूरी, तुरंत जान लें वरना लगेगा जुर्माना…..!

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New Update for ITR filers! Income Tax Department's big announcement at the last moment

ITR Verification: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया का अंतिम चरण इसे सत्यापित करना है। आईटीआर (ITR) को ऑनलाइन और ऑफलाइन (ITR online and offline) दोनों तरह से वेरिफाई किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं किया तो भरा गया आईटीआर (ITR) बेकार है.

अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया है तो उसे समय रहते सत्यापित कर लें. अगर आपने आईटीआर  वेरिफिकेशन (ITR Verification) नहीं कराया तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी. ऐसी स्थिति में आईटीआर (ITR) बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा.

आईटीआर दाखिल करने का अंतिम चरण फॉर्म जमा करना नहीं, बल्कि सत्यापन करना है। सिर्फ ITR भरने से आपको रिटर्न नहीं मिलेगा. इसलिए, यदि आपने केवल रिटर्न दाखिल किया है और इसे सत्यापित कर लिया है।

पहले आयकरदाता ऑनलाइन आईटीआर दाखिल (Income Tax Payer Online ITR Filing) करने के 120 दिन बाद तक आईटीआर सत्यापित (ITR Verified)  कर सकते थे। लेकिन, पिछले साल सीबीडीटी (CBDT) ने इस समय को घटाकर 30 दिन कर दिया था. इसका मतलब यह है कि अब आईटीआर दाखिल करने के एक महीने के भीतर इसे सत्यापित करना होगा। नया नियम पिछले साल अगस्त में लागू हुआ था. इस संबंध में सीबीडीटी (CBDT) ने एक अधिसूचना जारी की थी.

अधिसूचना में कहा गया है, “इलेक्ट्रॉनिक आईटीआर दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर फॉर्म आईटीआर-वी दाखिल करना होगा। यदि इस अवधि के बाद आईटीआर-वी दाखिल किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि जिस रिटर्न के संबंध में यह फॉर्म दाखिल किया गया है वह कभी दाखिल ही नहीं किया गया है। फिर आयकरदाता को दोबारा डेटा (रिटर्न) भरना होगा और फिर 30 दिनों की समयावधि के भीतर आईटीआर-वी दाखिल करना होगा।

बिना वेरिफिकेशन के आईटीआर (ITR) अमान्य है

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया का आखिरी चरण इसे सत्यापित करना है। बिना वेरिफिकेशन के आईटीआर अवैध माना जाएगा. ऐसे में आपको दोबारा रिटर्न फाइल करना होगा और उसे वेरिफाई कराना होगा. अगर आप वेरिफाई नहीं करेंगे तो आपको इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) नहीं मिलेगा.

यदि कोई व्यक्ति नियत तारीख से पहले अपने आईटीआर (income tax return) को सत्यापित करने में विफल रहता है, तो वह देरी का कारण बताते हुए विभाग से अपने आईटीआर (ITR) को देरी से सत्यापित करने का अनुरोध कर सकता है। यदि यह अनुरोध स्वीकृत हो जाता है, तो वह रिटर्न को सत्यापित कर सकता है।

यह काम आप 6 तरीकों से कर सकते हैं

आईटीआर (ITR)  को ऑनलाइन और ऑफलाइन (online and offline) दोनों तरह से वेरिफाई किया जा सकता है। ITR वेरिफाई करने के कुल 6 तरीके हैं. इनमें से 5 तरीके ऑनलाइन हैं और एक तरीका ऑफलाइन (online ) है। आप पंजीकृत मोबाइल नंबर, बैंक खाते, डीमैट खाते Demat account)  एटीएम (ATM) और नेटबैंकिंग (NetBanking)  पर प्राप्त ओटीपी (OTP) की मदद से आईटीआर (ITR) को ऑनलाइन सत्यापित कर सकते हैं। आईटीआर सत्यापन आईटीआर-वी फॉर्म (ITR-V Form)  की हस्ताक्षरित प्रति आयकर विभाग को डाक द्वारा भेजकर भी किया जा सकता है।

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