Pan-Aadhaar Link: अगर आपका पैन अभी तक आधार से लिंक नहीं हुआ है तो आपका पैन निष्क्रिय हो चुका है. इस कारण आप कई तरह के वित्तीय लेन-देन नहीं कर पाएंगे, जिसका असर आपकी वित्तीय प्रोफ़ाइल पर पड़ सकता है। पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 थी.
सरकार द्वारा पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। 30 जून 2023 तक सभी लोगों को पैन को आधार से लिंक करना जरूरी था। जिन लोगों का पैन अभी तक आधार से लिंक नहीं हुआ है, उनका पैन अब निष्क्रिय हो गया है।
ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि पैन निष्क्रिय होने का क्या असर होगा. आज इस लेख में हम उन 10 वित्तीय लेनदेन के बारे में बताने जा रहे हैं जो पैन निष्क्रिय होने के कारण आप नहीं कर पाएंगे।
- अब आप किसी भी बैंक में सामान्य बैंक खाता नहीं खोल पाएंगे. हालाँकि, आप एक बेसिक सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं।
- शेयर बाजार में व्यापार करने के लिए कोई डीमैट खाता नहीं खोल सकता है।
- आप किसी होटल पर एक बार में 50,000 रुपये से ज्यादा का भुगतान नहीं कर सकते.
- बैंक खाते में 50,000 रुपये से ज्यादा जमा नहीं कर सकते.
- एक लाख से अधिक मूल्य की प्रतिभूतियों (शेयरों के अलावा) के अनुबंध खरीद और बेच नहीं सकते।
- इसके अलावा, निष्क्रिय पैन पर कोई सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर नहीं खरीद सकता है।
- क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे.
- वित्तीय संस्थानों में 50,000 से ज्यादा की एफडी नहीं कर सकेंगे. साथ ही आप एक साल में 5 लाख रुपये से ज्यादा की एफडी भी नहीं करा पाएंगे.
- यदि आपका पैन सक्रिय नहीं है, तो आप 50,000 रुपये से अधिक बीमा प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाएंगे।
- आप किसी को भी 50,000 रुपये से ज्यादा का चेक नहीं दे सकते.
- वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने पर रिफंड नहीं मिलेगा.
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