PAN-Aadhaar linking: यदि आपके पैन को जारी करने की तारीख 1 जुलाई, 2017 को या उसके बाद है, तो आप शुल्क का भुगतान किए बिना सीधे लिंकिंग रिक्वेस्ट पर सबमिट कर सकते हैं।
PAN-Aadhaar linking: पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी डेडलाइन 30 जून, 2023 को है। इस दिन तक लिंक नहीं कराने पर आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके साथ ही आपका पैन कार्ड भी निष्क्रिय होने की संभावना है। बता दें कि पैन-आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख पहले 31 मार्च थी, लेकिन बाद में इसे और तीन महीने यानी 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया।
कैसे कराएं लिंक
- -सबसे पहले इनकम टैक्स के पोर्टल पर विजिट करना होगा।
- – इसके बाद डैशबोर्ड पर बाईं तरफ ‘आधार लिंक’ का ऑप्शन नजर आएगा।
- – इसे क्लिक करने परआपको तीन स्टेप को फॉलो करना होगा।
- -सबसे पहले आपको अपना पैन और आधार विवरण दर्ज करना होगा।
- – इन विवरणों को दर्ज करने के बाद आपको जानकारी मिलेगी कि पैन पहले से लिंक है या नहीं।
- – अगर नहीं लिंक है तो आपको अगले चरण यानी वेरिफिकेशन पर विजिट करना होगा।
- – यदि डिटेल सही है तो अपना आधार नंबर दर्ज कर “अभी लिंक करें” बटन पर क्लिक करें।
- – इसके बाद एक मैसेज आएगा, जो आपको जानकारी होगी कि आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।
बता दें कि पैन और आधार को लिंक करने के लिए 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा। यदि आपके पैन को जारी करने की तारीख 1 जुलाई, 2017 को या उसके बाद है, तो आप शुल्क का भुगतान किए बिना सीधे लिंकिंग रिक्वेस्ट पर सबमिट कर सकते हैं।
10000 रुपये देना होगा जुर्माना
अगर आपने 30 जून तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो 10000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 272बी के अनुसार 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।