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Pension Scheme : पेंशन होल्डर के लिए आई बड़ी खुशखबरी! EPFO ने किया ऐलान…यहाँ जाने डिटेल्स में

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Pension Scheme : पेंशन होल्डर के लिए आई बड़ी खुशखबरी! EPFO ने किया ऐलान...यहाँ जाने डिटेल्स में

Employee Pension Scheme Good News : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) के 6.5 करोड़ अंशधारकों के लिए बड़ी खबर है। आपके कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) पेंशन फंड की सीलिंग को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। हालांकि यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन, EPFO के सूत्रों का कहना है कि श्रम मंत्रालय जल्द ही इस पर बड़ा कदम उठा सकता है ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) के मौजूदा नियमों के मुताबिक कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) पेंशन में 15000 रुपये की सीमा है। ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1250 रुपये ही जमा होते हैं। अगर सीलिंग हटा दी जाती है तो इसे बढ़ाकर 25000 रुपये किया जा सकता है। ऐसे में EPFO पेंशन फंड में जमा राशि में भी इजाफा हो सकता है।

EPS में मूल वेतन की सीमा ( EPFO Latest Update )

वर्तमान में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) अंशदान के लिए मूल वेतन की सीमा 15,000 रुपये है । इसे बढ़ाया जा सकता है । यदि किसी व्यक्ति का मूल वेतन 30,000 रुपये है, तो उस वेतन पर उसके योगदान का 12% कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) में जमा किया जाता है । नियोक्ता भी उतना ही हिस्सा जमा करता है, लेकिन नियोक्ता का हिस्सा दो जगहों पर जमा होता है। पहला- EPFO ईपीएफ और दूसरा- पेंशन (EPS)।

Employee Pension Scheme : पेंशन फंड में सिर्फ 1,250 रुपये जमा हैं

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) नियोक्ता का 12 प्रतिशत हिस्सा भी 30000 रुपये के मूल वेतन पर जमा किया जाएगा। लेकिन, पेंशन फंड में मूल वेतन की सीमा 15000 रुपये है । कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) सीमा के कारण, मूल वेतन का 8.33 प्रतिशत (15000) केवल रुपये पर जमा किया जाता है। 1250. लेकिन, EPFO सीमा को बढ़ाकर 25000 रुपये किया जा सकता है। ऐसा होने पर गणना 25000 रुपये होगी। यानी 2082.50 रुपये (2083 रुपये) पेंशन फंड में जमा किए जाएंगे। इससे पेंशन भी बढ़ेगी।

30000 रुपये के संदर्भ में मौजूदा संरचना को समझें

  • मूल वेतन – 30000 रुपये
  • कर्मचारी का अंशदान – 12% की दर से 3600 रु
  • नियोक्ता का अंशदान – 3.67 प्रतिशत का 12 प्रतिशत 2350 रुपये
  • पेंशन में अंशदान – 8.33 प्रतिशत की दर से 1250 रुपये
  • सीलिंग बढ़ाने पर हो सकता है फैसला : Employees’ Provident Fund Organisation

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) के एक ट्रस्टी के मुताबिक, फिलहाल मूल वेतन की सीमा 15,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। अगर कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) पेंशन की सीमा बढ़ाने का फैसला लिया जाता है तो निश्चित तौर पर पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर होगी । EPFO पेंशन फंड बढ़ाने के अलावा दूसरा फायदा यह है कि जिनका वेतन मूल वेतन सीमा से ऊपर है, उनके लिए पीएफ योगदान वैकल्पिक है। ऐसे में अब इस घेरे में और भी लोग आ सकेंगे।

6.5 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा : EPFO Latest Update

EPFO के सेवानिवृत्त प्रवर्तन अधिकारी भानु प्रताप शर्मा के अनुसार, यदि यह निर्णय लिया जाता है, तो 6.5 करोड़ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) ग्राहकों को लाभ मिलेगा। पहला यह कि ज्यादा लोग इसके दायरे में आएंगे और दूसरा अगर नियोक्ता का हिस्सा बढ़ता है तो कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) पेंशन फंड भी बढ़ेगा।

यूनिवर्सल मिनिमम वेज फॉर्मूला : Employees’ Provident Fund Organisation

सूत्रों की माने तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) के सदस्य EPFO  पेंशन फंड पर लिमिट बढ़ाने के पक्ष में हैं । इसके पीछे दो तरह के तर्क हैं । पहला- यूनिवर्सल मिनिमम वेज का फॉर्मूला जिसे पूरे देश में लागू किया जाना है, जिसमें सैलरी करीब 18 हजार रुपए तय की जा सकती है। कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) एसीई में मौजूदा वेतन सीमा बढ़ाने की जरूरत है। इससे अधिक से अधिक लोगों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) में लाने में मदद मिलेगी और सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी।

Employee Pension Scheme – 95 क्या है

वर्तमान में संगठित क्षेत्र के वे EPFO कर्मचारी जिनका वेतन (मूल वेतन + डीए) 15 हजार रुपये तक है, वे ईपीएस-95 के अंतर्गत आते हैं। वेतन का 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) – 95 पेंशन में जाता है यानी अधिकतम 1250 रुपये प्रति माह जमा किया जा सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) के मुताबिक ऐसे 68 लाख सदस्य हैं ।

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