Saturday, November 16, 2024
HomeFinancePPF Money Withdrawal : New Update! इमरजेंसी में निकाल सकते हैं PPF...

PPF Money Withdrawal : New Update! इमरजेंसी में निकाल सकते हैं PPF से पैसा, जानिए नियम

PPF Money Withdrawal: पीपीएफ (PPF)  में पैसा जमा कर आप बेहतर रिटर्न के साथ-साथ टैक्स छूट का भी फायदा उठा सकते हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत आप टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. तीन साल तक पीपीएफ अकाउंट चलाने के बाद आप इस पर लोन भी ले सकते हैं।

नौकरीपेशा लोग अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने के लिए तरह-तरह की सेविंग स्कीम्स में निवेश करते हैं। इन्हीं में से एक है पब्लिक प्रॉविडेंट फंड। इसकी गिनती देश की लोकप्रिय छोटी योजनाओं में होती है। आम बोलचाल में इसे पीपीएफ कहा जाता है।

इस सरकारी योजना में आप सालाना कम से कम 500 रुपये और अधिकतम निवेश राशि 1.5 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं। फिलहाल सरकार पीपीएफ पर 7.1 फीसदी सालाना की दर से ब्याज दे रही है. पीपीएफ में 15 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। लेकिन आप 15 साल से पहले भी किसी आपात स्थिति में पीपीएफ से पैसा निकाल सकते हैं।

पीपीएफ में कौन निवेश कर सकता है?

पोस्ट ऑफिस समेत देश के लगभग सभी सरकारी और निजी बैंकों में आप पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं। इसके लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है। नाबालिग बच्चों के नाम पर पीपीएफ खाता खुलवाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए माता-पिता का होना जरूरी है। बच्चे के खाते से होने वाली कमाई को माता-पिता की आय के साथ जोड़ दिया जाता है।

पीपीएफ खाते से निकासी सात साल के बाद ही की जा सकती है। इस योजना में निवेश करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि पीपीएफ खाते की मैच्योरिटी के 15 साल की गणना में निवेश शुरू करने का साल नहीं गिना जाता है।

कितनी राशि निकाली जा सकती है?

पीपीएफ खाते से आंशिक निकासी सात साल के बाद ही की जा सकती है। आप खाते से 50 प्रतिशत राशि निकाल सकते हैं। लेकिन आप साल में एक बार ही पैसा निकाल सकते हैं। निकाली गई राशि आयकर के दायरे में आएगी। इसके तहत चालू वर्ष से पहले वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में मौजूदा राशि का 50 प्रतिशत या चालू वर्ष से पहले चौथे वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में मौजूदा राशि का 50 प्रतिशत निकाला जा सकता है।

निकासी के लिए करना होगा यह काम

पीपीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए आपको फॉर्म सी जमा करना होगा। यह बैंक या डाकघर में उपलब्ध होगा। फॉर्म में आपको अपना खाता नंबर और वह राशि बतानी होगी जिसे आप निकालना चाहते हैं। इसके अलावा रेवेन्यू स्टांप भी लगाना होगा। फिर इसे पासबुक के साथ जमा करना होगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद राशि आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

लंबी अवधि के निवेश के लिए पीपीएफ एक बेहतर विकल्प है। पीपीएफ अकाउंट को तीन साल तक ऑपरेट करने के बाद आप इस पर लोन ले सकते हैं। खाता खोलने के तीसरे वर्ष से छठे वर्ष तक ऋण सुविधा उपलब्ध है।

Advance Tax Payment : टैक्‍सपेयर्स के लिए बड़ी खबर! फाइनेंस म‍िनिस्‍ट्री ने जारी क‍िया बड़ा अपडेट

Pravesh Maurya
Pravesh Maurya
Pravesh Maurya, has 6 years of experience in writing Finance Content, Entertainment news, Cricket and more. He has done BA in English. He loves to Play Sports and read books in free time. In case of any complain or feedback, please contact me @jharkhandbreakingnews@gmail.com
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments