RBI’s new guidelines- RBI ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में संचालित दो सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि अब बैंक ग्राहकों पर इसका क्या असर होगा.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ा फैसला लेते हुए देश के दो राज्यों में दो सहकारी बैंकों को बंद करने का आदेश दिया है। केंद्रीय बैंक ने यह जानकारी देते हुए कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में संचालित दो सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। आरबीआई (RBI) के फैसले के बाद अब ये बैंक गुरुवार (6 जुलाई) से ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं नहीं दे पाएंगे.
दो अलग-अलग बयानों में, रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने बुलढाणा स्थित मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और बेंगलुरु स्थित सुश्रुति सौहार्द सहकारी बैंक नियमिता के बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। .
बयान के मुताबिक, बुधवार को कारोबार बंद होने के बाद ये दोनों सहकारी बैंक किसी भी तरह का बैंक संबंधी काम नहीं कर पाएंगे. इन सहकारी बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाओं की कमी को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है।
क्या सहकारी बैंकों में पैसा रखना सुरक्षित है?
अब सवाल यह उठता है कि क्या सहकारी बैंकों में पैसा रखना सुरक्षित है? बता दें कि बैंक डूबने या दिवालिया होने की स्थिति में जमाकर्ता के पास जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम यानी डीआईसीजीसी द्वारा प्रदान किया जाने वाला बीमा कवर ही एकमात्र राहत है।
अब DICGC के तहत 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है. DICGC कवर सभी बैंकों के लिए उपलब्ध है। हालाँकि, उन्हें इस सुविधा के लिए पंजीकरण करना होगा और बीमा प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
इन खातों पर मिलता है DICGC बीमा कवर-
DICGC द्वारा प्रदान किया गया बीमा कवर बचत खाते, FD, चालू खाते, RD जैसी जमाओं पर काम करता है। DICGC का जमा बीमा LAB, PB, SFB, RRB और सहकारी बैंकों सहित सभी बीमित वाणिज्यिक बैंकों को कवर करता है। यदि आपका पैसा किसी बैंक में जमा है, तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके जांच सकते हैं कि यह जमा बीमा के लिए पंजीकृत है या नहीं…
यहां लिंक है- https://www.dicgc.org.in/FD_ListOfInsuredBanks.html