नियमों का उल्लंघन करने पर आरबीआई ने को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट, तेलंगाना स्टेट को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड , बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और जोवाई को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर लाखों का जुर्माना लगाया है।
RBI Action: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अक्सर नियमों का उल्लंघन करने पर बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करता रहता है। आरबीआई ने चार सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इस लिस्ट में को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट (गुजरात), तेलंगाना स्टेट को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड (हैदराबाद), बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और जोवाई को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (मेघालय) शामिल हैं।
Co-operative Bank Of Rajkot पर आरबीआई ने 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जांच के दौरान पाया गया कि बैंक ने अपनी वेबसाइट के होम पेज पर अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की रिपोर्ट करने के लिए विशिष्ट ऑप्शन के साथ शिकायत दर्ज करने के लिए एक सीधा लिंक प्रदान नहीं किया, साथ ही लेनदेन की रिपोर्ट करने के लिए कई चैनलों के माध्यम से 24×7 पहुँच प्रदान नहीं किया है। इसके अलावा बैंक ग्राहकों द्वारा भेजे गए एसएमएस और ई-मेल अलर्ट पर जवाब देने में सक्षम रहा।
तेलंगाना स्टेट को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड निर्धारित अवधि के भीतर पात्र राशि को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोश में स्थानंतरित करने में विफल रहा, इसलिए बैंक पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 60 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई गई है।
बैंक संदिग्ध लेन-देन की प्रभावी पहचान और रिपोर्टिंग के एक भाग के रूप में किसी भी मजबूत सॉफ्टवेयर का उपयोग करने, निर्धारित समय के भीतर वैधानिक रिटर्न जमा करने और ऑफ-साइट निगरानी प्रणाली रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहा।
आरबीआई ने जोवाई को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक ने इंटर बैंक यानि सकल जोखिम सीमा का उल्लंघन किया। आरबीआई ने सभी बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जवाब के बाद जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया है। इस बात की जानकारी सेंट्रल बैंक ने सोमवार को दी है।