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Retirement age increased : इन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! इन कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र में 58 से बढ़कर 60 कर दिया गया…..चेक करें डिटेल

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Retirement age increased : इन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! इन कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी गई है…..चेक करें डिटेल

यह शहर 20,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों (केंद्र सरकार के कर्मचारियों) का घर है, यह एक अच्छी खबर है। यूटी प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने चंडीगढ़ में लागू केंद्रीय सेवा नियमों को अधिसूचित कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद अब रिटायरमेंट की उम्र (Central Sarkari Employee Retirement Age) 60 साल हो जाएगी. वेतनमान और डीए केंद्र के कर्मचारियों के साथ शिक्षकों को प्रति माह करीब 4000 रुपये तक यात्रा भत्ता मिलेगा. स्कूलों में अब होगा उपप्रधानाचार्य का पद, वरिष्ठता के आधार पर होगी नियुक्ति। महिला कर्मचारियों को बच्चे की देखभाल के लिए दो साल की छुट्टी मिलेगी. कक्षा-12 तक दो बच्चों के माता-पिता को शिक्षा भत्ता मिलेगा।

इस अधिसूचना से यूटी कर्मचारियों के वेतनमान और सेवा शर्तों में भी बदलाव आएगा। अधिसूचना तैयार किए गए विभिन्न ग्रेडों के लिए वेतन तालिका निर्दिष्ट करती है। चूंकि गृह मंत्रालय ने पिछले साल 29 मार्च को चंडीगढ़ कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम, 2022 को अधिसूचित किया था और 1 अप्रैल, 2022 से पंजाब सेवा नियमों को केंद्रीय सेवा नियमों से बदल दिया गया था, अधिसूचना के अनुसार कर्मचारी बकाया का हकदार होगा.

इतना ही नहीं, केंद्रीय सेवा नियमों को अपनाने के साथ ही 2022 से सेवानिवृत्ति की आयु भी 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है।

केंद्रीय सेवा नियमों के लागू होने से कर्मचारियों का वेतनमान केंद्र सरकार के नियमों के अनुरूप होगा, जो वर्तमान में पंजाब सरकार के कर्मचारियों की संबंधित श्रेणियों के अनुरूप थे। अब ये राष्ट्रपति की केंद्रीय सिविल सेवाओं में संबंधित सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों के समान होंगी और उन्हीं नियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगी।

ये नियम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मामलों में काम करने वाले अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कर्मचारियों, यूटी चंडीगढ़ के पूर्णकालिक रोजगार में नहीं रहने वाले व्यक्तियों, आकस्मिकताओं से भुगतान पाने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे।

इंजीनियरिंग विभाग का इलेक्ट्रिकल विंग जिसका वेतनमान वर्तमान में पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड विनियम, 2021 द्वारा शासित है। यह बताया गया कि इंजीनियरिंग विभाग, चंडीगढ़ के इलेक्ट्रिकल विंग के संबंध में एक अलग अधिसूचना जारी की जाएगी।

गौरतलब है कि पंजाब में आप सरकार बनने के करीब 14 दिन बाद गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार द्वारा चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियम लागू करने की घोषणा की थी. हालांकि पंजाब में इसका जमकर विरोध हुआ. लोकसभा में पंजाब के कई सांसदों ने नोटिफिकेशन जारी न करने की मांग की थी.

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