Friday, November 22, 2024
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SBI Rules Change : SBI में खाता रखने वाले करोड़ों ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, इस तारीख से बदल जाएंगे बैंक के नियम

SBI Rules:  स्टेट बैंक 30 जून से बैंक लॉकर को लेकर नियम बदलने जा रहा है. बैंक ने इस बारे में एडवाइजरी जारी कर बताया है कि इंटरनेट पर लॉकर धारकों से 30 जून, 2023 तक रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने की अपील कर रहा है.

State Bank Of India: एसबीआई में खाता (SBI Account) रखने वाले करोड़ों ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है. अगर आपने भी देश के सरकारी बैंक (Government Bank) में अकाउंट ओपन करवा रखा है तो 30 जून की तारीख आपके लिए काफी जरूरी है. 30 जून से बैंक जरूरी नियम (Bank locker rules) में बदलाव करने जा रहा है, जिसका असर देश के करोड़ों ग्राहकों पर होगा.  एसबीआई (SBI) ने अपने ऑफिशियल ट्वीट पर इस बारे में जानकारी दी है.

आपको बता दें स्टेट बैंक 30 जून से बैंक लॉकर को लेकर नियम बदलने जा रहा है. बैंक ने इस बारे में एडवाइजरी जारी कर बताया है कि इंटरनेट पर लॉकर धारकों से 30 जून, 2023 तक रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने की अपील कर रहा है. पिछले कुछ दिनों से बैंक लगातार इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर रहा है.

SBI ने किया ट्वीट -(SBI tweeted)

बैंक ने ग्राहकों से अपील की है कि लॉकर एग्रीमेंट पर जल्द से जल्द सिग्नेचर कर दें. एसबीआई ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि डियर कस्टमर, रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट के सेटलमेंट के लिए कृपया अपनी ब्रांच में जाएं. अगर आप पहले ही अपडेटेड एग्रीमेंट पर साइन कर चुके हैं, तो आपको अभी भी सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट को निष्पादित करने की आवश्यकता है.

बैंक ऑफ बड़ौदा भी ग्राहकों से कर रहा मांग-(Bank of Baroda is also demanding from customers)

एसबीआई के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा भी ग्राहकों से निर्धारित तारीख तक रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट्स पर सिग्नेचर करने के लिए कहा जा रहा है.

आरबीआई ने की है ग्राहकों से अपील-(RBI has appealed to the customers)

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी ग्राहकों से अपील की है कि 23 जनवरी, 2023 को ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए एक सर्कुलर जारी किया है. इस सर्कुलर के मुताबिक, सभी बैंकों को लॉकर से संबधित नियमों और समझौतों के बारे में जानकारी देनी है. इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि 50 फीसदी ग्राहक समझौतों को 30 जून तक और 75 फीसदी को 30 सितंबर तक रिवाइज करना होगा.

ग्राहकों को मिलेगा मुआवजा-(Customers will get compensation)

संशोधित नियमों के मुताबिक, अगर आग लगती है, चोरी, सेंधमारी, डकैती, बैंक की लापरवाही या फिर उसके कर्मचारियों की तरफ से किसी भी तरह की घटना होती है तो बैंक की तरफ से उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी. बता दें यह मुआवजा लॉकर के सालाना किराए के 100 गुना के बराबर होगा.

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Bhupendra Pratap
Bhupendra Pratap
Bhupendra Pratap, has 2 years of experience in writing Finance Content, Entertainment news, Cricket and more. He has done BA in English. He loves to Play Sports and read books in free time. In case of any complain or feedback, please contact me @jharkhandbreakingnews@gmail.com
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