अगर आप भी किसी बैंक में लॉकर सुविधा का इस्तेमाल करते हैं तो ये 5 बातें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बैंक लॉकर से जुड़े कई नियम बदल गए हैं. वहीं, एसबीआई ग्राहकों को इससे जुड़े कई मैसेज भी मिल रहे हैं.
क्या आप भी भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के ग्राहक हैं? तो संभव है कि आपको बैंक लॉकर सुविधा का उपयोग जारी रखने के लिए 30 जून तक एक नए समझौते पर हस्ताक्षर करने का संदेश मिला हो। अगर ऐसा है तो घबराने की जरूरत नहीं है. इस खबर से आपकी समस्या दूर हो जाएगी.
दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों में लॉकर रखने से जुड़े नियमों में कई बदलाव किए हैं। इसके चलते बैंक लोगों से नए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के लिए कह रहे हैं। हालांकि इसकी आखिरी तारीख 30 जून नहीं है (जैसा कि एसबीआई के मैसेज में लिखा है), लेकिन इसके लिए आपके पास काफी समय है।
बैंक लॉकर के लिए 5 बातें ध्यान रखें
- अगर आप बैंक लॉकर रखते हैं तो आपको आरबीआई के ये नए नियम जरूर जानना चाहिए।
- सबसे पहले, RBI ने पहले बैंक लॉकर के लिए नए समझौतों पर हस्ताक्षर करने की अंतिम तिथि 1 जनवरी, 2023 निर्धारित की थी। अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दिया गया है. इस प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाना है.
- आरबीआई ने 30 जून तक 50 फीसदी, 30 सितंबर तक 75 फीसदी और 31 दिसंबर 2023 तक 100 फीसदी नए बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कराने का लक्ष्य रखा है.
- नए बैंक लॉकर ग्राहकों के लिए ये नियम 1 जनवरी 2022 से लागू हो गए हैं. जबकि सिर्फ बैंकों के पुराने ग्राहकों के लिए नए समझौते पर हस्ताक्षर करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दी गई है.
- बैंकों के साथ लॉकर रखने का नया एग्रीमेंट अब स्टांप पेपर पर साइन होगा. पुराने ग्राहकों को इसकी लागत वहन नहीं करनी होगी, बल्कि बैंक इसे मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे।
- नए समझौते को लेकर आरबीआई ने कई बदलाव किए हैं. यह लॉकर रखने वाले ग्राहकों के हितों की रक्षा करता है।
ये बदलाव बैंक लॉकर से जुड़े नियमों में किए गए हैं
- सुप्रीम कोर्ट के फरवरी 2021 के आदेश के बाद केंद्रीय बैंक ने लॉकर से जुड़े नियमों में कई बदलाव किए हैं।
- बैंक लॉकर के नए नियमों के मुताबिक, बैंक और ग्राहकों को नए एग्रीमेंट में साफ तौर पर बताना होगा कि वहां किस तरह का सामान रखा जा सकता है और किस तरह का नहीं।
- वैसे, आरबीआई के नियम कहते हैं कि अब ग्राहक लॉकर में केवल आभूषण, जरूरी दस्तावेज और कानूनी रूप से वैध सामान ही रख सकेंगे।
- बैंक लॉकर ग्राहकों को केवल उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। ये अहस्तांतरणीय होंगे. यानी परिवार के सदस्यों को एक-दूसरे के लॉकर तक पहुंचने की सुविधा नहीं होगी.
- बैंक लॉकर में हथियार, नकदी या विदेशी मुद्रा, ड्रग्स या दवाएं, प्रतिबंधित पदार्थ या कोई घातक जहरीला सामान नहीं रखा जा सकता है।
- नए नियम बैंक को कई जिम्मेदारियों से मुक्त कर देंगे. बैंक लॉकर का पासवर्ड या चाबी खो जाने या दुरुपयोग होने पर बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।
- हालांकि, ग्राहक के सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक की होगी. अगर बैंक ऐसा करने में असमर्थ है तो उसे समय-समय पर बदलते इससे जुड़े नियमों के मुताबिक मुआवजा देना होगा.
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