SSY New order: साल 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) लॉन्च की थी. इस योजना के जरिए आप अपनी बेटी की शादी या पढ़ाई के लिए बड़ी रकम का इंतजाम कर सकते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना: साल 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) शुरू की थी. इस योजना के जरिए आप अपनी बेटी की शादी या पढ़ाई के लिए बड़ी रकम का इंतजाम कर सकते हैं। चालू वित्त वर्ष में सरकार ने सुकन्या योजना से जुड़ा एक अहम नियम बदल दिया है.
क्या है नया नियम
अब पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं में निवेश के लिए पैन और आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। अब निवेश के लिए आधार नंबर या आधार नामांकन पर्ची अनिवार्य है। यदि खाता खोलने के समय आधार नंबर उपलब्ध नहीं है, तो आधार नंबर के लिए नामांकन पर्ची का प्रमाण देना होगा। इसके अलावा खाता खोलने की तारीख से छह महीने के भीतर आधार नंबर की जानकारी देनी होगी. आपको बता दें कि पहले बिना आधार के भी निवेश किया जा सकता था.
अगर नहीं किया तो क्या होगा
अगर आपने आधार नंबर नहीं दिया है तो आप खाते में निवेश नहीं कर पाएंगे. वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, सुकन्या समृद्धि जैसी पोस्ट ऑफिस योजनाओं का खाता खोलते समय पैन या फॉर्म 60 जमा करना होगा। यदि खाता खोलते समय पैन जमा नहीं किया गया है, तो कुछ परिस्थितियों में इसे दो महीने के भीतर जमा करना होगा।
योजना के बारे में
बता दें कि सुकन्या समृद्धि पर सरकार की ओर से 8 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है. सुकन्या समृद्धि योजना में एक साल में 1.5 लाख रुपये से ज्यादा जमा नहीं किया जा सकता है.
वहीं, कम से कम 500 रुपये के निवेश से भी खाता खोला जा सकता है. इस योजना में 1 से 10 साल से कम उम्र की बेटियों का खाता खोला जा सकता है. इस खाते की मैच्योरिटी के बाद भी आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा. इसे आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर से छूट दी गई है।
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